आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द, जानिए कब होगा रामपुर में चुनाव

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रामपुर कोर्ट से आदेश मिलने के बाद आजम खान के खिलाफ यह कार्रवाई की है। गुरुवार को हेट स्पीच के मामले में आजम को तीन साल की सजा सुनाई गई थी। पूर्व मंत्री की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है।

SP MLA Azam Khan legislative membership cancelled: समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। शुक्रवार की शाम को यह अहम फैसला आया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रामपुर कोर्ट से आदेश मिलने के बाद आजम खान के खिलाफ यह कार्रवाई की है। गुरुवार को हेट स्पीच के मामले में आजम को तीन साल की सजा सुनाई गई थी। पूर्व मंत्री की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। अब इस सीट पर उप चुनाव होगा। 

छह महीने के भीतर होने हैं चुनाव

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हेट स्पीच मामले में रामपुर के विधायक आजम खान को सजा मिलने के बाद शुक्रवार को उनकी सदस्यता को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रद्द कर दी है। आजम खान की सदस्यता खत्म होते ही रामपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है। अब चुनाव आयोग छह महीने के भीतर इस सीट पर उपचुनाव कराएगा। 

74 वर्षीय आजम खान की सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के अनुसार खत्म किया गया है। कोर्ट के फैसले के अनुसार यदि कोई विधायक, एमएलसी या सांसद किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल की जेल हो जाती है तो तत्काल प्रभाव से वह सदन की सदस्यता खो देता है।

सजा होने के बाद जमानत भी...

नफरती भाषण देने के मामले में रामपुर के विधायक पूर्व मंत्री आजम खान पर रामपुर की MP/MLA कोर्ट  ने सजा सुनाई थी। सपा नेता व पूर्व मंत्री को तीन साल की सजा देने के साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि, आजम खान के वकील की अर्जी के बाद कोर्ट ने उनको 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। आजम खान को हाईकोर्ट में अपील दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय भी स्पेशल कोर्ट ने दिया है।

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