
मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश). जिले के कैराना के एक किशोर न्यायालय ने 15 वर्षीय किशोर को, छह साल की बच्ची से बलात्कार का दोषी करार देते हुए उसे तीन साल के लिए सुधार गृह भेज दिया।
प्रधान मजिस्ट्रेट रूचि तिवारी ने दिया यह दंड
प्रधान मजिस्ट्रेट रूचि तिवारी ने बृहस्पतिवार को किशोर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा कानून (पॉक्सो) की धारा सात (यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी करार दिया। किशोर पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया क्योंकि घटना के वक्त उसकी उम्र 16 साल से कम थी।
बच्ची को लालच देकर बुलाया
बच्ची के पिता के अनुसार दोषी शामली जिले में थाना भवन नगर में उनका पड़ोसी था। उसने 12 फरवरी, 2018 को बच्ची को लालच देकर बुलाया और उससे बलात्कार किया। मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि होने के बाद बच्ची के पिता ने पास के पुलिस थाने में लड़के के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
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