यूपी में 1 जून से 5 दिन खुलेंगी दुकानें,..लेकिन 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले 20 शहरों में नहीं होगी छूट

Published : May 30, 2021, 05:20 PM ISTUpdated : May 30, 2021, 05:29 PM IST
यूपी में 1 जून से 5 दिन खुलेंगी दुकानें,..लेकिन 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले 20 शहरों में नहीं होगी छूट

सार

जिन जनपदों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 30 जून तक 600 से अधिक है उन्हें फिलहाल कोई छूट अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों के मुताबिक लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत 20 शहरों में कोई छूट नहीं दी गई है, क्योंकि इन शहरों में 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। हालांकि अन्य शहरों को वीकेंड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के साथ खोला जाएगा।  

लखनऊ (Uttar Pradesh) । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जून से 5 दिन दुकानें खुलने की अनुमति दे दी है, लेकिन नाईट कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में किसी भी तरीके की छूट नहीं दिए जाने का निर्णय लिया है। इस दायरे में 20 शहर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, दुकानें और बाजार अब सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है। वहीं, शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। आइये जानते हैं योगी सरकार द्वारा जारी नई गाइड लाइन।

लखनऊ सहित 20 शहरों में छूट नहीं
जिन जनपदों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 30 जून तक 600 से अधिक है उन्हें फिलहाल कोई छूट अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों के मुताबिक लखनऊ, मेरठ,सहारनपुर, वाराणसी,गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर,बरेली,गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर, खीरी सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया में कोई छूट नहीं दी गई है, क्योंकि इन शहरों में 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। हालांकि अन्य शहरों को वीकेंड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के साथ खोला जाएगा।

सरकार की नई गाइडलाइन
-वीकेंड लॉकडाउन पूरे प्रदेश में जारी रहेगा।
-कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालुओं की नहीं होगी अनुमति।
- कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल , क्लब एवं शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे।
-लखनऊ में कोई राहत नहीं होगी।
- बाज़ार सुबह 7 बजे से शाम सात बजे तक साप्ताहिक लॉकडाउन को छोड़कर खुले रहेंगे।
-  सभी सरकारी दफ़्तरों में पूरी उपस्थिति रहेगी जबकि बाकी जगहों पर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगे।
- सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
-माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लास विभागीय फैसले के हिसाब से चल सकेंगे।
- सभी धार्मिक स्थलों में 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं रह सकेंगे।
- निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता व 2 गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइन के साथ खुलेंगे।
-सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेगी, लेकिन घनी आबादी में संचालित और सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएंगा।
- रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी, इसके अतिरिक्त हाइवे व एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे तथा ठेले वालों को खोलने की अनुमति होगी।

PREV

उत्तर प्रदेश में हो रही राजनीतिक हलचल, प्रशासनिक फैसले, धार्मिक स्थल अपडेट्स, अपराध और रोजगार समाचार सबसे पहले पाएं। वाराणसी, लखनऊ, नोएडा से लेकर गांव-कस्बों की हर रिपोर्ट के लिए UP News in Hindi सेक्शन देखें — भरोसेमंद और तेज़ अपडेट्स सिर्फ Asianet News Hindi पर।

Recommended Stories

योगी सरकार की इस योजना ने बदल दी लाखों बेटियों की किस्मत, आंकड़े चौंकाने वाले
योगी सरकार की पहल से पशुपालक बनी उद्यमी, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना से बदली किस्मत