सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र वाले निर्देश पर बोले एडीजी प्रशांत कुमार

यूपी में लगातार जारी बुलडोज़र के कहर के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिशा-निर्देश जारी कर कहा है कि सिर्फ माफियाओं और पेशेवर अपराधियों की प्रॉपर्टी के खिलाफ ही बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाए। जिसके बाद अब इस पर यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। 

Pankaj Kumar | Published : Apr 8, 2022 10:26 AM IST / Updated: Apr 08 2022, 04:07 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि बुलडोज़र सिर्फ पेशेवर माफिया, दुर्दांत अपराधी और माफियाओं की अवैध संपत्ति पर ही चलाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे माफिया जिन लोगों ने कमजोर और व्यापारियों की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश 
यूपी में विपक्षी दल पुलिस पर पिछले कई दिनों से ये आरोप लगा रहे कि वो बुलडोज़र का गलत इस्तेमाल कर रहे है। जिसके बाद सीएम योगी ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 'किसी भी हाल में गरीबों के घर या फिर दुकानों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल माफियाओं और उनकी संपत्ति के खिलाफ होना चाहिए। इस दौरान सीएम योगी ने उन अधिकारियों को सख्त हिदायत दी, जिनके निर्देश पर बुलडोज़र चलाने का काम होता है' ।

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एडीजी ने बताया कैसे होती है कार्रवाई
सीएम योगी के निर्देश के बाद एडीजी  (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार ने सफाई देते हुए बताया कि निर्देश आए है कि 'बुलडोज़र का गलत इस्तेमाल ना हो। इसमें सरकारी संपत्तियां और ज़मीनों पर अवैध निर्माण शामिल है. ध्वस्तीकरण से पहले सभी न्यायिक प्रक्रिया पूरी की जाती है। जहां-जहां नगर निगम ध्वस्तीकरण का काम करती है, वहां पुलिस शांति व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसका गलत इस्तेमाल ना हो, जहां न्यायिक प्रक्रिया पूरी ना हुई हो, वहां बुलडोजर के इस्तेमाल को स्पष्ट मना किया गया है'।

योगी सरकार का सभी जिले के डीएम,एसपी को आदेश
यूपी में योगी सरकार 2.0 बनने के बाद से ही अवैध कब्जे और माफियाओं द्वारा गरीब लोगों की ज़मीन हड़पने वाले अपराधियों पर बाबा का बुलडोज़र जमकर चल रहा है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने डीएम और एसपी को सख्त आदेश भी जारी किये है। जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी तालाब से अवैध कब्जा हटाया जाये। इस आदेश को अगर कोई नही मानता है तो उसके द्वारा किया गया अतिक्रमण पर बुलडोज़र चलाकर उस ज़मीन को खाली कराया जाए।
 
 

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