प्रयागराज हिंसा के 12 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली, 31 उपद्रवियों को पकड़ने में नाकाम

12 दिन बीतने के बाद भी उनका पता नहीं लगाया जा सका है। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। उधर, एक अन्य नामजद आरोपी सगीर को खुल्दाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अटाला बवाल मामले में कुल 95 नामजद और 5400 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। इनमें से खुल्दाबाद थाने में दर्ज एक मुकदमे में 70 जबकि करेली थाने में दर्ज दो मुकदमों में 25 लोग नामजद किए गए थे। 

Asianet News Hindi | Published : Jun 23, 2022 6:52 AM IST / Updated: Jun 23 2022, 06:57 PM IST

प्रयागराज: जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के उपद्रवियों को पकड़ना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। अटाला बवाल मामले में नामजद 31 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस लगातार फेल साबित हो रही है।  इनमें करेली के पार्षद फजल व एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष शाह आलम समेत पांच वह आरोपी भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। 

12 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली
12 दिन बीतने के बाद भी उनका पता नहीं लगाया जा सका है। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। उधर, एक अन्य नामजद आरोपी सगीर को खुल्दाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 

अटाला बवाल में 25 लोग नामजद
अटाला बवाल मामले में कुल 95 नामजद और 5400 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। इनमें से खुल्दाबाद थाने में दर्ज एक मुकदमे में 70 जबकि करेली थाने में दर्ज दो मुकदमों में 25 लोग नामजद किए गए थे। 

अब तक 103 आरोपी भेजे गए जेल
बता दें कि अब तक कुल 103 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। इनमें से कई नामजद तो कुछ अज्ञात भी शामिल हैं जिन्हें वीडियो व सीसीटीवी फुटेज से चिह्नित किया गया है।

आरोपी घर छोड़कर गायब
फिलहाल 32 नामजद आरोपी ऐसे हैं जो 12 दिन बीतने के बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। उनकी तलाश में खुल्दाबाद व करेली पुलिस के साथ एसओजी को भी लगाया गया है। सीओ कोतवाली सत्येंद्र प्रसाद तिवारी का कहना है कि आरोपियों के हरसंभव ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। आरोपी घर छोड़कर भागे हुए हैं। 

सूत्रों के मुताबिक पुलिस फरार चल रहे कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ भी वारंट जारी कराने की तैयारी में है। 32 वांछितों में शामिल कुछ अन्य के खिलाफ भी एनबीडब्ल्यू जारी कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। उधर अफसरों का यह भी कहना है कि एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद भी आरोपी हाजिर नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। 

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