योगेश भदौड़ा गैंग डी-75 गैंग से रजिस्टर्ड है। योगेश मेरठ के रोहटा थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है। पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों पर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। बरामद हथियार, फायरिंग, और अपराध का रिकार्ड कोर्ट में रखा।
मेरठ: पुलिस पर कार्बाइन से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने वाले, रंगदारी, हत्या, जानलेवा हमले के 42 मुकदमे में आरोपी योगेश भदौड़ा को कोर्ट ने पहली बार सजा सुनाई है। योगेश के साथ 4 अन्य बदमाशों को भी पांच-5 साल की कारावास मिली है। योगेश भदौड़ा मेरठ के भदौड़ा गांव का है। 2013 में बदमाशों ने मेरठ में पुलिस पर कार्बाइन से हमला किया था। जिसमें तीन पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए थे।
योगेश भदौड़ा गैंग डी-75 का रजिस्टर्ड सदस्य
योगेश भदौड़ा गैंग डी-75 गैंग से रजिस्टर्ड है। योगेश मेरठ के रोहटा थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है। पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों पर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। बरामद हथियार, फायरिंग, और अपराध का रिकार्ड कोर्ट में रखा।
पांचों अपराधियों को सुनाई गई पांच-पांच साल की सजा
जिस पर मेरठ से शुक्रवार को पांचों अपराधियों को पांच पांच साल की सजा सुनाई गई है। योगेश के मुकदमों में जो रंजिश के मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। कुछ केसों में वादी पक्ष समझौता कर चुका है।
एसएसपी मेरठ प्रभाकर चौधरी के अनुसार 2013 में परतापुर थाने में कुख्यात योगेश भदौड़ा निवासी भदौड़ा गांव, अंकित निवासी पंचगांव थाना जानी, गौरव उर्फ भूरा और इसका इसका भााई संदीप निवासी मसूरी थाना इंचौली मेरठ, राहुल निवासी वाजिदपुर जिला बागपत के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज पुलिस की तरफ से कराया गया था। इन कुख्यातों के पास से पुलिस ने एक कार्बाइन, दो पिस्टल, एक तमंचा और 100 से ज्यादा कारतूस बरामद किए थे।
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