यूसुफ मलिक ने तीन महीना पहले नगर निगम के हाउस टैक्स बकाया में अपने दामाद डेनिल का मकान सील होने पर अपर नगर आयुक्त को जान से मारने की धमकी दी थी।यूसुफ ने खुद को आजम खां का राइट हैंड बताते हुए अपर नगर आयुक्त को धमकाया था।
मुरादाबाद: योगी सरकार के आदेश के बाद से अफराधियों पर शिकंजा कसने का काम जारी है। इसी सिलसिले में सपा नेता यूसुफ मलिक की संपत्ति कुर्क की जाएगी के आदेश दिए गए हैं। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने सपा नेता और उसके भाईयों की एक करोड़ 60 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं।पुलिस सपा नेता और उसके भाइयों व उनकी पत्नियों के नाम से खरीदी गई बाकी संपत्तियों का भी लेखा जोखा इकट्ठा कर रही है।
यूसुफ मलिक पर अपर नगर आयुक्त को धमकाने का आरोप
बता दें कि यूसुफ मलिक ने तीन महीना पहले नगर निगम के हाउस टैक्स बकाया में अपने दामाद डेनिल का मकान सील होने पर अपर नगर आयुक्त को जान से मारने की धमकी दी थी।यूसुफ ने खुद को आजम खां का राइट हैंड बताते हुए अपर नगर आयुक्त को धमकाया था। इस मामले में यूसुफ रामपुर जेल में बंद है। उसके दामाद और भाइयों को भी पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है।
यूसुफ मलिक का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास
सिविल लाइंस में जिगर कालोनी निवासी यूसुफ मलिक का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। सिविल लाइंस पुलिस का कहना है कि यूसुफ मलिक ने रंगदारी, धोखाधड़ी और जालसाजी से यह संपत्ति इकट्ठा की थी। उसके खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की है।
यूसुफ मलिक ने अपने भाई युनुस मसलक के नाम पर 194 वर्ग मीटर का प्लॉट सोनकपुर दक्षिणी एकता विहार में खरीद रखा है।इसके अलावा उसके भाई आरिफ की पत्नी के नाम पर भी 182.11 वर्ग मीटर का एक प्लाट सोनकपुर दक्षिणी सिविल लाइंस में है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों संपत्तियां अवैध रूप से जुटाए गए धन से खरीदी गई हैं। बता दें कि यूसुफ मलिक के खिलाफ 22 मुकदमे दर्ज हैं।
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