Lakhimpur Kheri Violence: आशीष मिश्रा समेत चारों आरोपियों की रिमांड 24 अक्टूबर तक बढ़ी, आमने-सामने होगी पूछताछ

पुलिस हिरासत की अवधि 22 अक्टूबर शाम 5 बजे से 24 अक्टूबर शाम पांच बजे तक होगी। अदालत ने जांच में हस्तक्षेप किए बिना आरोपी के वकील को उपस्थित होने की अनुमति देने का आदेश दिया।

Asianet News Hindi | Published : Oct 22, 2021 4:03 PM IST

लखीमपुर खीरी : उत्तर प्रदेश (uttar pradesh) के लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) मामले के आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास, शेखर भारती और लतीफ की पुलिस रिमांड 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को रिमांड पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चारों आरोपियों की 2 दिन की पुलिस रिमांड पर मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब 24 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक चारों आरोपी पुलिस कस्टडी में रहेंगे।  SIT ने CJM कोर्ट में दोबारा कस्टडी में लेने की अर्जी दी थी।

अभियोजन अधिकारी ने क्या कहा
विशेष अभियोजन अधिकारी (SPO) एसपी यादव ने बताया कि जांचकर्ताओं ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) चिंता राम की अदालत में अर्जी देकर आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, अंकित दास, शेखर भारती और लतीफ को पुलिस हिरासत में भेजने का अनुरोध किया था। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को 22 से 24 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजने की अर्जी स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत की अवधि 22 अक्टूबर शाम 5 बजे से शुरू होगी और 24 अक्टूबर शाम पांच बजे खत्म होगी। अदालत ने जांच में हस्तक्षेप किए बिना आरोपी के वकील को उपस्थित होने की अनुमति देने का आदेश दिया। कोर्ट ने आरोपी की मेडिकल जांच के भी निर्देश दिए हैं।

आमना-सामना कराएगी SIT
अंकित दास सहित चारों अभियुक्त पहले से SIT की कस्टडी में हैं। ऐसे में SIT इन सभी अभियुक्तों से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। बचाव पक्ष के वकील अवधेश सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष के पास पुलिस कस्टडी में लेने के लिए कोई ठोस दलील नहीं थी। महज आमने-सामने बैठा कर सवाल जवाब करने की दलील दी गई थी। जिसपर कोर्ट ने अपना फैसला सरकारी पक्ष के तरफ दिया है। 

इसे भी पढ़ें-सत्यपाल मलिक का दावा, जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल रहते मिला 150-150 करोड़ का ऑफर, अंबानी-संघ से जुड़ी थी फाइलें

28 अक्टूबर को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई
मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्र ने सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। यह अर्जी गुरुवार को आशीष मिश्र के वकील ने दाखिल की। जिला जज ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की तारीख देते हुए तिकुनिया पुलिस से मामले से संबंधित केस डायरी और आख्या के साथ मौजूद होने के आदेश दिए हैं। 

मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपी
इस मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिनमें  1- आशीष मिश्रा, 2-आशीष पांडे, 3-लवकुश, 4-अंकित दास, 5-शेखर भारती, 6-लतीफ उर्फ काले, 7-सुमित जायसवाल, 8 -नंदन सिंह, 9-सत्यप्रकाश, 10- शिशुपाल गिरफ्तार। पुलिस को सत्यप्रकाश के पास से लाइसेंस वाली रिवाल्वर और 3 कारतूस भी बरामद हुए थे।

3 अक्टूबर को हुई थी हिंसा 
3 अक्टूबर को हुई को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से 4 की मौत गाड़ी चढ़ाने से जबकि बाकी 4 लोगों की बवाल में हुई है। आरोप है कि किसान कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे थे तभी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद प्रदेश ही नहीं देश भर में आक्रोश का माहौल है। पुलिस अब तक वायरल वीडियो के आधार पर 20 से ज्यादा लोगों की शिनाख्त कर चुकी है।

इसे भी पढ़ें-जब फ्लाइट में अचानक आमने-सामने आ गए प्रियंका-अखिलेश, हाथ जोड़े, मुस्कुराए, जानिए क्या हुई बात...

Share this article
click me!