ज्ञानवापी वजूखाने मामले में कोर्ट ने थाने से मांगी रिपोर्ट, शिवलिंग पर बयानबाजी को लेकर अब 6 दिसंबर को सुनवाई

ज्ञानवापी में बने वुजूखाने में गंदगी करने और नेताओं की भड़काऊ बयानबाजी पर वाराणसी न्यायालय में सुनवाई हुई। उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने इस मामले में चौक थाने से रिपोर्ट भी तलब की है। इसके साथ ही अगली सुनवाई छह दिसंबर को तय की है। 

Asianet News Hindi | Published : Nov 29, 2022 12:00 PM IST

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के जिले वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने में गंदगी करने और नेताओं की भड़काऊ बयानबाजी को लेकर दाखिल वाद में मंगलवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई। एसीजेएम पंचम/एमपी-एमएलए कोर्ट उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट ने चौक थाने से रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को तय कर दी। बता दें कि इस मामले में अदालत ने 156-B के तहत दाखिल वाद को सुनवाई योग्य पोषणीय पाया था और मुकदमा दर्ज करने के मुद्दे पर सुनवाई की तारीख 29 नवंबर यानि आज के लिए नियत कर दी थी। 

24 घंटे में गिरफ्तारी के बाद नहीं मिलेगी जमानत
गौरतलब है कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने कोर्ट में अधिवक्ता आरपी शुक्ल, घनश्याम मिश्र, अजय प्रताप सिंह के जरिए कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि ज्ञानवापी परिसर में नमाजियों की ओर से वजूखाने में हाथ-पैर धोए जाते हैं और गंदगी फैलाई जाती है। जबकि वह स्थान अराध्य भगवान शिव का स्थान है। यह हिंदू समाज के लिए अपमानजनक है। साथ ही सर्वे में मिली शिवलिंग की आकृति को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उल-जुलूल बयान देकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाया था। अदालत में सुनवाई के बाद अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने कहा कि मुकदमा होते ही 24 घंटे में गिरफ्तारी होगी और जमानत भी नहीं मिलेगी। 

कोर्ट में 6 दिसंबर को थाने की ओर से भेजी जाएगी रिपोर्ट
अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय कहते है कि कोर्ट ने चौक थाने से रिपोर्ट तलब की और अब 6 दिसंबर को थाना की ओर से रिपोर्ट भेजी जाएगी कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। उस स्थिति में कोर्ट धारा 156 B के अंतर्गत थाने को मुकदमा करने का आदेश देगी। उसके बाद संगीन धारा 154 के तहत मुकदमा दर्ज होते ही यह संज्ञेय अपराध बन जाएगा। आगे बताते है कि अभियुक्तों को तुरंत हिरासत में लेकर 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने तलब होंगे। फिर मामला कोर्ट में आएगा और इस धारा में यह जमानतीय अपराध नहीं है इसलिए जमानत भी नहीं लेने देंगे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM के नेशनल प्रेसीडेंट व हैदराबाद संसाद असदुद्दीन ओवैसी की बयानबाजी के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दाखिल करने के लिए सुनवाई चल रही है। 

नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराने की मांग
मस्जिद के सर्वे में मिली शिवलिंग को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आदि ने ज्ञानवापी प्रकरण पर बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात किया है। इसी मामले में अधिवक्ता ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल, कमेटी के संयुक्त सचिव सैय्यद मोहम्मद यासीन, मुफ्ती-ए-बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी और बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराए जाने की मांग की है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व अजीत सिंह की ओर से ज्ञानवापी मामले में दाखिल वाद में विपक्षी पक्षकारों को आपत्ति दाखिल करने के लिए आखिरी मौका देते हुए सुनवाई की अगली तारीख दो दिसम्बर नियत कर दी।

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