वाराणसी: ज्ञानवापी-मां शृंगार गौरी मामले पर होगी अहम सुनवाई, पूजा की मांग को लेकर की जाएगी बहस

ज्ञानवापी मामले में आज जिला जज की अदालत में अहम सुनवाई होनी है। राखी सिंह और पांच महिलाओं द्वारा मस्जिद परिसर स्थित शृंगार गौरी की नियमित पूजा और धार्मिक चिन्हों के संरक्षण के लिए याचिका दायर की गई थी। जिस पर दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी।
 

Asianet News Hindi | Published : Aug 22, 2022 7:56 AM IST / Updated: Aug 22 2022, 01:27 PM IST

वाराणसी: ज्ञानवापी-मां शृंगार गौरी प्रकरण मामले की सुनवाई आज सोमवार की दोपहर दो बजे से शुरू होगी। पांच महिलाओं की ओर से दाखिल वाद सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर बहस की जाएगी। राखी सिंह सहित पांच महिलाओं ने  ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित शृंगार गौरी सहित सभी देवी देवताओं की पूजा-अर्चना, धार्मिक चिन्हों और देवताओं की मूर्तियों के संरक्षण के लिए कोर्ट में वाद दाखिल किया गया था। इस मामले पर जिला जज की अदालत में सोमवार दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है।

मुस्लिम पक्ष पर लगा था 500 रुपए का हर्जाना
महिलओं की दाखिल दलीलों पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद का जवाब दाखिल किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी पक्ष के प्रमुख वकील अ‍भयनाथ यादव की मत्यु हो जाने की जानकारी देते हुए मामले की नए सिरे से तैयारी करने के लिए कुछ और समय मांगा गया था। इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष द्वारा लगातार तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर नाराज अदालत ने 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अदालत द्वारा नाराजगी जताने और जुर्माना लगाने के बाद मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने नई रणनीति बनाना शुरू कर दिया था।

दो बजे से शुरू होगी मामले की सुनवाई
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वजूखाने के बीचो-बीच मिले शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा था। हांलाकि अदालत द्वारा इसे संरक्षित कर लिया गया था। अब अदालत द्वारा संरक्षित किए गए शिवलिंग के पूजा-अर्चना की मांग की जा रही है। विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और अजीत सिंह ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग अविमुक्तेश्वर महादेव बताते हुए पूजा-अर्चना और नियमित दर्शन की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले पर फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। अदालत परिसर में गहमागहमी के माहौल के बीच सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण के दो मामलों की जिला जज और फास्‍ट ट्रैक कोर्ट में अलग- अलग सुनवाई होनी है। अदालत में सुनवाई के लिए दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरूकर दी हैं।

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