उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए महिलाएं इस तरह से कर सकती है ऑनलाइन आवेदन, जानिए पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते है तो अभी ऑनलाइन आवेदन करें। राज्य सरकार विधवा व आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत  सालाना 6000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

Asianet News Hindi | Published : Aug 9, 2022 10:39 AM IST / Updated: Aug 09 2022, 04:55 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार जनता की सुविधाओं के लिए कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत करती रहती है। इसी कड़ी में सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए भी एक योजना की शुरू किया जिसका नाम विधवा पेंशन योजना है। इस योजना का लाभ राज्य की विधवा गरीब महिलाओं का दिया जाएगा। विधवा पेंशन स्कीम के तहत 500 रूपये हर माह सहायता राशि के तोर पर दी जाएगी। राज्य सरकार की इस योजना को शुरू करने की मुख्य वजह यह है कि जरूरतमंद आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता और वह अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें।

राज्य सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत सालाना 6000 रुपए यानी प्रति माह 500 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण और मदद के लिए समय-समय पर योजनाएं चलाई जाती है। इनमें से एक विधवा पेंशन योजना या पति की मृत्युपरान्त मिराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान योजना भी है। यह राशि सीधे विधवा महिला के बैंक अकाउंट में ट्रासंफर कर दी जाती है। ताकि कोई बिचौलिया इन्हें परेशान न कर सके। इसके लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष निर्धारित की गई है।

विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज 
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक विधवा महिला यूपी की स्थाई निवासी होनी चाहिए। उसकी उम्र 18 साल से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उस आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय सीमा समस्त स्त्रोतों से दो लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर यह योग्यता नहीं है तो इस योजना का लिए आवेदन नहीं कर सकते है। इतना ही नहीं खास बात तो यह है कि आवेदिका राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन का लाभ ने ले रही हो क्योंकि केवल एक ही योजना अथवा पेंशन का लाभ ले सकते है। इस योजना के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दास्तावेजों की जरूरत पड़ती है। 

विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
अगर आप भी राज्य के उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो नीचे दिए गए विकल्पों को फॉलो करें। एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर आवेदन इस प्रकार कर सकते हैं।
1. सबसे पहले एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in को खोले।
2. उसके बाद निराश्रित महिला पेंशन ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें।
3. फिर महिला कल्याण विभाग, पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन हेतु आवेदन पत्र भरना होगा।
4. इसके बाद जिला, निवासी, नाम, लिंग, श्रेणी, पति का नाम, पूरा पता, तहसील, मोबाइल नंबर, बैंक का विवरण, आय का विवरण, दस्तावेज अपलोड, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, जन्म तिथि, आयु प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र इत्यादि की जानकारी भरे।
5. अंत में सिक्योरिटी कोड भरे और सबमिट बटन पर क्लिक करें। फिर आवेदन फॉर्म जमा हो जाएगा और इसकी फोटोकॉपी जरूर लें।

ऑनलाइन पेंशन की स्थिति देखें इस प्रकार
उत्तर प्रदेश विधवा महिला पेंशनर सूची की जानकारी आप ऑनलाइन माध्यम से भी प्राप्त कर सकते है। इसके लिए एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाना होगा। फिर निराश्रित महिला पेंशन पर जाए और इसके बाद पेंशनर सूची पर क्लिक करें। इतना करने के बाद जिला, विकासखंड, ग्राम पंचायत का चयन करें और पेंशनर सूची में आवेदक अपना नाम जांच सकता है। तो वहीं दूसरी ओर पेंशन की ऑनलाइन स्थिति को जानने के लिए यह स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के माध्यम से जाँच कर सकते है। इसके लिए निराश्रित महिला पेंशन फिर आवेदक लॉगिन पर क्लिक करना होगा। आईडी के लॉगिन होने के बाद महिला विधवा पेंशन योजना के ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त मिली होगी। उसको भरने के बाद ऑनलाइन स्थिति देख सकते हैं।

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