गुजरात दंगों पर फैसले के बाद सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले- 'शकुनियों ने सत्य के विरुद्ध लाक्षागृह सजाया'

गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एसआईटी की तरफ से दी गई क्लीन चिट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। 

लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एसआईटी की तरफ से दी गई क्लीन चिट पर फैसला बरकरार रखा है। इसी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको सत्य की जीत बताया है और कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी ने बिना किसी का नाम कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि षड्यंत्रकारियों को देश से सार्वजनिक क्षमा मांगनी चाहिए। 

सीएम योगी ने ट्वीट कर विपक्ष पर साधा निशान
सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'शकुनियों' ने सत्य के विरुद्ध 'लाक्षागृह' सजाया, किंतु 'सत्य' सकुशल बाहर आया। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात दंगों के संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दी गई क्लीन चिट सत्य के सकुशल व विजयी होने का उद्घोष है। षड्यंत्रकारियों को देश से सार्वजनिक क्षमा मांगनी चाहिए।'

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जानिए क्या है पूरा मामला
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगा मामले में एसआईटी की ओर से नरेंद्र मोदी को क्‍लीन चिट दी गई थी। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बरकरार रखा है। कोर्ट ने एसआईटी के काम की तारीफ करते हुए कहा कि 'राज्य प्रशासन के कुछ अधिकारियों की लापरवाही का मतलब यह नहीं कि राज्य प्रशासन की साजिश थी। कोर्ट ने मोदी और अन्‍य को फंसाने के लिए झूठी गवाही देने वाले आईपीएस अधिकारियों-आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट को फटकारा है।'
जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्‍वरी और सीटी रविकुमार की बेंच ने 452 पन्‍नों में फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जो छानबीन हुई, उसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जो बताए कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा के लिए हाई लेवल पर साजिश रची गई।

कांग्रेस सांसद जकिया जाफरी की याचिका पर कोर्ट ने दिया जवाब
कांग्रेस सांसद जकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि 'उन आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं हैं कि गोधरा कांड और उसके बाद की हिंसा सुनियोजित साजिश का नतीजा थी।

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