वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने पर जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिला कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कहा है कि इससे शिवलिंग को क्षति पहुंच सकती है
वीडियो डेस्क। ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मामले पर वाराणसी की जिला अदालत का बड़ा फैसला आया। जिला कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। हिंदी पक्ष ने याचिका दायर कर शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की थी। ताकि शिवलिंग की सही उम्र का पता लगाया जा सके। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर जिला कोर्ट के जज अजय कृष्ण विश्वेश ने फैसले में लिखा है कि अगर शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या कोई और वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई जाती है, तो इससे शिवलिंग को क्षति पहुंचेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। फैसले में लिखा है कि 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था।