वीडियो डेस्क। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा पीड़ित पक्ष की नहीं सुनी है।
वीडियो डेस्क। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा पीड़ित पक्ष की नहीं सुनी है। जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट को फिर से विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ एसटी हसन ने बयान दिया है। सपा सांसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहां है कि मंत्री हो या मंत्री का बेटा कानून सबके लिए बराबर है।