पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर संकट पैदा हो गया है। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छह जनवरी 2021 को हुए दंगों के मामले में राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित किया है।
वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) के आगामी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर संकट आ गया है। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। ट्रम्प को यह सजा छह जनवरी 2021 के हुए दंगे के मामले में मिली है।
जनवरी 2021 को ट्रम्प के समर्थकों ने अमेरिकी की राजधानी वाशिंगटन डीसी पर हमला किया था। इस मामले में भूमिका के चलते कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के खिलाफ फैसला सुनाया है। ट्रम्प इस फैसले को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार है जब राष्ट्रपति चुनाव के किसी उम्मीदवार को कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित किया है।
कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 4-3 के बहुमत से सुनाया। ट्रम्प ने कहा है कि वह कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। कोर्ट से उन्हें अपील के लिए 4 जनवरी 2024 तक का समय मिला है। इसके बाद कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होगा।
2020 के चुनाव में ट्रम्प की हार के बाद हुए थे दंगे
6 जनवरी 2021 को अमेरिकी की राजधानी में दंगे हुए थे। 2020 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प की हार हुई थी, लेकिन वे इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ट्रम्प के हजारों समर्थक सड़क पर उतर आए थे और जो बाइडेन की जीत के प्रमाणीकरण को विफल करने के लिए कांग्रेस पर हमला किया था। इसके चलते ट्रम्प पर 2020 के चुनाव में अपनी हार को पलटने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। उनपर अमेरिका को धोखा देने की साजिश, गवाह के साथ छेड़छाड़ और नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ साजिश समेत चार मामलों का आरोप है।
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वाशिंगटन में सिटीजन्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स समूह द्वारा सहायता प्राप्त कोलोराडो मतदाताओं के एक समूह ने ट्रम्प के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें कहा गया था कि ट्रम्प ने राष्ट्रपति सत्ता के हस्तांतरण में बाधा डालने की कोशिश की। उन्हें उनके असफल प्रयास में अपने समर्थकों को कैपिटल पर हमला करने के लिए उकसाने के लिए अयोग्य ठहराया जाना चाहिए।
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