
लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान शुक्रवार को लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज किए गए 9 मामलों में सुरक्षात्मक जमानत देने की मांग की ताकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करे। इससे पहले इमरान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गुड न्यूज मिली। कोर्ट ने इमरान के खिलाफ जारी किए गए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को 18 मार्च तक के लिए सस्पेंड कर दिया है।
70 साल के इमरान खान पर तोशाखाना मामले में केस दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि पीएम रहने के दौरान मिले तोहफे इमरान अवैध तरीके से अपने घर ले गए और उन्हें बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद से इमरान खान अपने घर जमान पार्क में थे। घर से बाहर हजारों समर्थक जुटे हुए हैं। मंगलवार-बुधवार को इमरान खान के समर्थकों और उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस व रेंजर्स के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इससे पहले भी इमरान खान के समर्थकों ने उन्हें गिरफ्तार करने की पुलिस की कोशिश को नाकाम कर दिया था।
बुलेटप्रूफ कार में सवार होकर आए इमरान खान
इमरान खान बुलेटप्रूफ कार में सवार होकर लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने इमरान खान को नौ मामलों में सुरक्षात्मक जमानत दिया है। ये केस लाहौर और इस्लामाबाद में दर्ज किए गए थे। इनमें से आठ मामले आतंकवाद संबंधी धाराओं में दर्ज किए गए थे। आतंकवाद संबंधी आठ में से पांच केस इस्लामाबाद में दर्ज किए गए थे। वहीं, तीन लाहौर में दर्ज किए गए थे। लाहौर हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने इमरान खान को लाहौर में दर्ज किए गए आतंकवाद संबंधी केस में 27 मार्च तक और इस्लामाबाद में दर्ज आतंकवाद संबंधी मामलों में 24 मार्च तक के लिए सुरक्षात्मक जमानत दिया है। इस दौरान इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
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इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को 18 मार्च तक के लिए सस्पेंड कर दिया। कोर्ट ने इमरान खान को तोशाखाना मामले में जिला अदालत में पेश होने के लिए समय देने के लिए यह फैसला किया है। इमरान इस मामले में हुई कई सुनवाई में कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं।
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