पीएनबी का 14500 करोड़ रुपये घोटाला कर फरार मेहुल चोकसी एंटीगुआ की नागरिकता हासिल कर लिया था। भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण की तमाम कोशिशें कर रही है, उसके नागरिकता को भी चैलेंज किया जा चुका है लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है।
डोमिनिका। भारत के भगोड़ा मेहुल चोकसी को डोमिनिका हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। मेहुल के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट ने उसे एंटीगुआ जाने की इजाजत दे दी है। स्वस्थ होने के बाद चोकसी को डोमिनिका में अदालती सुनवाई मेें शामिल होना होगा।
25 मई को डोमिनिका में हुआ था गिरफ्तार
बीते 25 मई को पीएनबी घोटाले का आरोपी भगोड़ा मेहुल चोकसी डोमिनिका रिपब्लिक में गिरफ्तार हुआ था। चोकसी का कहना है कि एंटीगुआ-बारबुडा से उसका अपहरण का डोमिनिका लाया गया था। यहां उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। चोकसी ने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चैलेंज किया था।
भारत से भागने के बाद एंटीगुआ में बस गया है चोकसी
पीएनबी का 14500 करोड़ रुपये घोटाला कर फरार मेहुल चोकसी एंटीगुआ की नागरिकता हासिल कर लिया था। भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण की तमाम कोशिशें कर रही है, उसके नागरिकता को भी चैलेंज किया जा चुका है लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। बीते दिनों भी डोमिनिका से सीधे भारत लाने का प्रयास किया गया लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका।
यह भी पढ़े:
'ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर' बन चुके अफगानिस्तान में सबकुछ ठीक न करना 'महाशक्ति' की विफलता
लोकसभा मानसून सत्रः 19 दिनों तक चलेगा सदन, 18 जुलाई को आल पार्टी मीटिंग
नेपाल में केपी शर्मा ओली को सुप्रीम झटका, दो दिनों में शेर बहादुर देउबा को पीएम नियुक्त करने का आदेश