पूर्व पीएम इमरान खान की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी, ATA के तहत केस दर्ज

ज्यूडिशरी और लॉ इनफोर्समेंट आफिसर्स को चुनौती देने पर पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ 7एटीए के तहत एफआईआर दर्ज है। यह बेहद गंभीर धारा है। केस दर्ज होने के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी संभावित है। सरकारी सूत्रों की मानें तो अगले एक-दो दिनों में इमरान खान की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है।

Dheerendra Gopal | Published : Aug 21, 2022 4:55 PM IST

इस्लामाबाद। पाकिस्तान (Pakistan) के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान (Former PM Imran Khan)के खिलाफ आतंकवाद निरोधी कानून (Anti-Terrorism Act) के तहत केस दर्ज किया गया है।आतंकवाद निरोधी कानून (ATA) में केस दर्ज होने के बाद एक-दो दिनों में पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी (Imran Khan arrest) हो सकती है। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान पर एक जनसभा में जज व दो टॉप पुलिस आफिसर्स को धमकाने का आरोप है। रविवार को ही इमरान के लाइव स्पीच के प्रसारण पर भी बैन लगा दिया गया था। 

गिरफ्तार होंगे इमरान खान?

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ज्यूडिशरी और लॉ इनफोर्समेंट आफिसर्स को चुनौती देने पर पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ 7एटीए के तहत एफआईआर दर्ज है। यह बेहद गंभीर धारा है। केस दर्ज होने के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी संभावित है। सरकारी सूत्रों की मानें तो अगले एक-दो दिनों में इमरान खान की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने रविवार को ही कहा था कि सरकार उनके खिलाफ केस दर्ज करने पर विचार कर रही है। गृहमंत्री के बयान के कुछ ही घंटों बाद पूर्व पीएम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। 

पूर्व पीएम अपने साथी के अरेस्ट के बाद दी थी धमकी

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सहयोगी शहबाज गिल को बीते दिनों देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इमरान पर आरोप है कि गिल की गिरफ्तारी के बाद टॉप पुलिस अधिकारियों, एक महिला मजिस्ट्रेट व चुनाव आयोग के व्यवहार को लेकर उन्होंने केस फाइल करने की धमकी दी थी। सनाउल्लाह ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख का भाषण सेना और अन्य संस्थानों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति का सिलसिला है।

इमरान के भाषणों के टीवी लाइव पर बैन

पाकिस्तान की इलेक्ट्रानिक मीडिया वॉचडॉग ने अपदस्थ पीएम इमरान खान के स्पीच के लाइव प्रसारण पर बैन लगा दिया है। उनके स्पीच किसी भी सैटेलाइट टीवी पर प्रसारित नहीं हो सकेंगे। इमरान खान पर यह बैन, सरकारी संस्थानों को धमकी देने और रैली को संबोधित करते हुए भड़काऊ बयान देने के बाद लगाया गया है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (पीईएमआरए) ने कहा कि बार-बार चेतावनी के बावजूद टेलीविजन चैनल सरकारी संस्थानों के खिलाफ सामग्री के प्रसारण को रोकने के लिए सिस्टम विकसित करने में असफल रहे हैं। पीईएमआरए ने कहा कि इमरान खान के भाषण संविधान के अनुच्छेद 19 के उल्लंघन और मीडिया के लिए आचार संहिता के खिलाफ थे।

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