सार

इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए कई राज्य अपनी पॉलिसी बदल रही हैं। इसके साथ ही ईवी खरीदने वाले बायर्स को अच्छी खासी छूट दी जा रही है। अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने जा रहे हैं तो आप तगड़ी बचत कर सकते हैं।
 

ऑटो डेस्क : इन दिनों ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) की चर्चा ज्यादा है। कुछ सालों में इसकी डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए कस्टमर्स का झुकाव अब ईवी की तरफ हुआ है। इलेक्ट्रिक वेहिकल्स पॉल्युशन नहीं फैलाते और बाकी गाड़ियों की तुलना में किफायती भी होते हैं। अब अगर आप भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने जा रहे हैं या खरीद चुके हैं वो भी ऑटो लोन (Auto Loan) पर तो आपकी तगड़ी बचत हो सकती है। आप इनकम टैक्स (Income Tax) की धारा 80EEB के तहत टैक्स में छूट पा सकते हैं। बता दें कि देश में ईवी को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में नियमों में बदलाव करते हुए इस धारा को जोड़ा है। 

कितने तक की बचत
इनकम टैक्स की धारा 80EEB के तहत बायर्स को ऑटो लोन के ब्याज पर सालाना 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। बायर्स फोर व्हीलर और टू-व्हीलर दोनों गाड़ियों की छूट पर टैक्स छूट को क्लेम कर सकते हैं। बता दें कि यह छूट सिर्फ ब्याज पर ही मिलेगी। प्रिसिंपल अमाउंट पर छूट नहीं दी जाती।

किन कस्टमर्स को मिलेगी छूट
80EEB की धारा से इनकम टैक्स छूट का दावा, वही कस्टमर कर सकते हैं, जो पहली बार इलेक्ट्रिक वेहिकल खरीदने जा रहे हैं। यह छूट सिर्फ पर्सनल यूज के लिए ईवी लेने वालों को ही मिलेगी। अगर किसी कंपनी के नाम पर वाहन खरीदते हैं तो यह छूट नहीं मिलेगी। इसके साथ ही उन्हीं पर्सनल कस्टमर्स को यह टैक्स छूट मिलेगी, जिन्होंने रजिस्टर्ड बैंक या नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से ऑटो लोन लिया है। बात दें कि सरकार ने भी सरकार ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी में कटौती की है। इसे 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

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