सार

सरकार के Notification के मुताबिक हैवी लोडिंग व्हीकल/ हैवी पैसेंजर/ हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल के लिए ये  सर्टिफिकेशन 01 अप्रैल 2023 से और मीडियम लोडिंग व्हीकल/ मीडियम पैसेंजर/ मीडियम पैसेंजर मोटर व्हीकल और लाइट वेट मोटर वाहन (परिवहन) के लिए 01 जून 2024 से ये नियम अनिवार्य हो जाएगा।
 

ऑटो डेस्क। भारत ने ऐलान किया है कि 2070 तक देश को कार्बन मुक्त परिवहन किया जायेगा। वहीं इस  दिशा में केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। हालांकि सरकार  के प्रदूषण को कम करने के सभी उपायों,नियमों की अनदेखी करे वालों की कमी नहीं हैं। वाहन चालकों को नए नियम का पालन करने के लिए सरकार ने एक और रास्ता तलाशा है। 

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अगले साल से लागू होगा नया नियम
सरकार के ऐलान के मुताबिक साल 2023 में सभी वाहनों को ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ( Automated Testing Station ) से ही फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( Ministry of Road Transport and Highways) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (Central Motor Vehicles Rules, 1989) में अमेडमेंड को नोटिफॉई किया है। ये नियम व्हीकल को रजिस्टर्ड ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ( Registered Automated Testing Station) से फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक होगा।

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विभिन्न कैटेगिरी के वाहनों के लिए रुल्स
अधिसूचना (Notification) के मुताबिक हैवी लोडिंग व्हीकल/ हैवी पैसेंजर/ हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल (Heavy Loading Vehicle / Heavy Passenger / Heavy Passenger Motor Vehicle )के लिए ऐसा सर्टिफिकेशन 01 अप्रैल 2023 से और मीडियम लोडिंग व्हीकल/ मीडियम पैसेंजर/ मीडियम पैसेंजर मोटर व्हीकल और लाइट वेट मोटर वाहन (परिवहन) के लिए 01 जून 2024 से ये नियम अनिवार्य हो जाएगा।

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8 साल पुराने वाहन के लिए जरुरी होगा सर्टिफिकेशन
 सेंट्रल मिनिस्ट्री ने पहले रुल्स में बदलाव का प्रपोजल रखते हुए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पब्लिश किया था । इसके बाद अंतिम अधिसूचना जारी किए जाने से पहले इसे लेकर ऑब्जेक्शन और परामर्श  देने के लिए एक महीने  वक्त दिया गया था। सरकार की तरफ से नोटिफॉई यह नियम आठ साल पुराने व्हीकल के लिए 2 साल और 8 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए 1 साल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट ( fitness certificate ) प्रदान करते हैं।