पुरानी कार का नो-क्लेम बोनस (NCB) नई कार के इंश्योरेंस में ट्रांसफर करा सकते हैं। 5 क्लेम-फ्री साल पर ओन-डैमेज प्रीमियम पर 50% तक की छूट मिलती है। यह बोनस मालिक को मिलता है, इसलिए कार बेचते समय NCB सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है।
नई दिल्लीः क्या आप अपनी पुरानी कार बेचकर नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो एक तरीका है जिससे आप इंश्योरेंस के खर्च पर बड़ी बचत कर सकते हैं। आप अपनी पुरानी कार का 'नो-क्लेम बोनस' (NCB) नई कार के इंश्योरेंस में ट्रांसफर करवा सकते हैं। जो लोग लगातार पांच साल तक कोई भी क्लेम फाइल नहीं करते, उन्हें नई कार के 'ओन-डैमेज' प्रीमियम (गाड़ी को होने वाले नुकसान को कवर करने वाला इंश्योरेंस) पर 50% तक की छूट मिल सकती है।

आखिर ये नो-क्लेम बोनस (NCB) है क्या?
NCB एक तरह से इंश्योरेंस कंपनियों का उन लोगों के लिए इनाम है जो अपनी गाड़ी सेफ चलाते हैं और कोई क्लेम नहीं करते। यह बोनस गाड़ी को नहीं, बल्कि गाड़ी के मालिक को मिलता है। इसलिए, पुरानी कार बेचते समय इस फायदे को अपने पास रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने पुरानी कार बेचते वक्त NCB को सुरक्षित नहीं किया, तो यह फायदा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साथ ही, यह छूट सिर्फ गाड़ी को होने वाले नुकसान यानी 'ओन-डैमेज' प्रीमियम पर मिलती है, कानूनन जरूरी 'थर्ड-पार्टी' इंश्योरेंस प्रीमियम पर नहीं।
बिना क्लेम वाले हर साल के साथ छूट बढ़ती है?
लगातार क्लेम-फ्री रहने वाले हर साल के बाद ओन-डैमेज प्रीमियम पर मिलने वाली छूट का प्रतिशत बढ़ता जाता है…
- पहले साल के बाद: 20%
- दूसरे साल के बाद: 25%
- तीसरे साल के बाद: 35%
- चौथे साल के बाद: 45%
- पांचवें साल के बाद: 50%
इस तरह से ज्यादा से ज्यादा 50% तक का बोनस मिल सकता है। जो लोग ध्यान से गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए यह एक बड़ा फायदा है।
बोनस को नई गाड़ी में कैसे ट्रांसफर करें?
पुरानी गाड़ी बेचने के बाद, अपनी मौजूदा इंश्योरेंस कंपनी से 'NCB रिटेंशन' या 'ट्रांसफर सर्टिफिकेट' मांगें। यह सर्टिफिकेट इस बात का सबूत है कि आपने इतने सालों तक कोई क्लेम नहीं किया है। यह बोनस सिर्फ एक ही तरह की गाड़ियों के बीच ट्रांसफर हो सकता है। मतलब, एक प्राइवेट कार से दूसरी प्राइवेट कार में, या एक टू-व्हीलर से दूसरे टू-व्हीलर में। यह नियम पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक, सभी तरह की गाड़ियों पर लागू होता है।
जब आप नई कार का इंश्योरेंस खरीदें, तो यह सर्टिफिकेट इंश्योरेंस कंपनी को दे दें। अगर आप नई कार के लिए कोई दूसरी इंश्योरेंस कंपनी चुनते हैं, तब भी इस सर्टिफिकेट से आपको छूट मिल जाएगी। यह सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से 3 साल तक वैलिड रहता है।
पुरानी गाड़ी खरीदने वाले के नाम पर इंश्योरेंस ट्रांसफर जरूरी
जब आप NCB सर्टिफिकेट अपने पास रख लें, तो यह भी पक्का करें कि पुरानी गाड़ी का इंश्योरेंस नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर हो गया है। गाड़ी बेचने के 14 दिनों के अंदर यह काम हो जाना चाहिए।
इसके लिए कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को जमा करने होते हैं। कानूनी झंझटों से बचने और इंश्योरेंस कवर जारी रखने के लिए यह बहुत जरूरी है।
गाड़ी बेचते समय, थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस अपने आप नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, सड़क पर चलने वाली हर गाड़ी के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। इसकी दरें इंश्योरेंस रेगुलेटर तय करता है।
आजकल लोग बहुत जल्दी-जल्दी गाड़ियां बदलते हैं। ऐसे में, गाड़ी बेचते समय नो-क्लेम बोनस को नई कार में ट्रांसफर कराकर आप 'ओन-डैमेज' प्रीमियम पर अच्छी-खासी रकम बचा सकते हैं।
