सार

निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि चुनाव के संबंधित चरण की अधिसूचना जारी होने के 10 दिन के भीतर पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों की सूची सौंप सकती हैं। पहले उन्हें सात दिन का समय मिलता था।

पटना (Bihar) । निर्वाचन आयोग ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किया है, जिसके मुताबिक अब सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या में कटौती कर दी गई है। इससे अब बड़े दल के 30 और क्षेत्रीय दलों के 15 ही स्टार प्रचार होंगे। इतना ही नहीं खबर है कि Campaign शुरू करने के कम से कम 48 घंटे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी के पास आवेदन देना होगा।

कोरोना को देखते हुए लिया गया निर्णय
चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर चुनाव में स्टार प्रचारकों की संख्या सीमित कर दी है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के लिए अधिकतम संख्या को 40 से घटाकर 30 कर दिया है। वहीं गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड दलों के लिए संख्या को 20 से घटाकर 15 कर दिया है। 

10 दिन पहले देनी होगी सूची
आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि चुनाव के संबंधित चरण की अधिसूचना जारी होने के 10 दिन के भीतर पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों की सूची सौंप सकती हैं। पहले उन्हें सात दिन का समय मिलता था।

भारत में ये हैं 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), तृणमूल कांग्रेस, भाकपा, माकपा और एनपीपी।

चुनाव में डेढ़ लाख वाहनों का किया जाएगा इस्तेमाल
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में इस बार करीब डेढ़ लाख वाहनों की जरूरत होगी। इसका आकलन कर लिया गया है। पिछले चुनाव में 1 लाख 13 हजार वाहनों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन, इस बार कोरोना को ध्यान में रखकर बूथों की संख्या में करीब 45 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके लिए अतिरिक्त मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की भी आवश्यकता है।