सार
राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू के दौरान सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे। वहीं दुकानें और मंडियां अब शाम 7 बजे के बजाए 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। वहीं सभी सरकारी और निजी कार्यालय शाम 5 बजे तक ही ओपन रह पाएंगे।
पटना (बिहार). कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी तेजी से पैर पसारने लगा है। संकमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। जिसके तहत लोग बिना इमरजेंसी काम के रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। साथ ही 15 मई तक प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को भी बंद करने का भी आदेश दिया है। इस दौरान राज्य में किसी भी तरह की कोई परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी।
सीएम ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठ में लिए फैसले
दरअसल, बिहार में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरन 8690 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिसको लेकर राज्य सरकार ने प्रदेश की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की। बता दें कि यह बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। जिसमें कई सांसद-विधायक,मंत्री, बड़े अधिकारी और सामाजिक संस्था के लोग मौजदू थे। सभी की सहमति के बाद सतर्कता रखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया।
सभी कार्यालय शाम 5 बजे बंद होंगे
राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू के दौरान सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे। वहीं दुकानें और मंडियां अब शाम 7 बजे के बजाए 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। वहीं सभी सरकारी और निजी कार्यालय शाम 5 बजे तक ही ओपन रह पाएंगे। यानि पांच बजते ही उनपर ताला डाल दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने किए यह फैसले
सीएम ने इस बैठक में कहा कि पिछली साल की तरह इस बार भी कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाए जांएगे। जिनमें सभी प्रकार की इलाज की सुविधा होगी। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जाएगी। वहीं ब्लॉक स्तर पर क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे संक्रमण को रोका जा सके। सीएम ने कहा कि RTPCR जांच की रिपोर्ट जल्द से जल्द देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। साथ ही ऑक्सीजन की समस्या भी खत्म की जाएगी
बिहार सरकार ने लिए यह अहम फैसले
- राज्य में अब कोई भी सार्वजनिक आयोजन आयोजित नहीं करेगा।
- गाइडलाइन के मुतबिक, शादियों में 100 लोग और अंतिम संस्कार में 25 शामिल हो सकेंगे।
- स्कल-कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह की इस दौरान परीक्षाएं नहीं लेंगे।
- अगर कोई बिना काम के रात 9 से लेकर सुबह 5 बजे घर से निकला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-सभी तरह के मेडिकल स्टाफ को एक महीने की एक्स्ट्रा वेतन दिया जाएगा।