सार
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में सोमवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 19 अन्य को दोषी करार दिया। अब 28 जनवरी को दोषियों के सजा पर बहस होगी।
मुजफ्फरपुर। बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 19 अन्य को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषियों की सजा पर बहस 28 जनवरी को होगी। बहस के बाद सभी दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। सोमवार को साकेत कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद एक आरोपी को दोषमुक्त किया गया। जबकि शेष 19 आरोपियों को दोषी सिद्ध किया गया। बता दें कि मुंबई की संस्था टिस की रिपोर्ट के बाद इस मामले का खुलासा हुआ था। जिसके बाद आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
दोषियों में शेल्टर होम के कुक से लेकर गेटकीपर तक
बाद में इस केस की जांच की सीबीआई को दे दी गई थी। केस के 19 दोषियों में शेल्टर होम के मालिक ब्रजेश ठाकुर समेत शेल्टर होम में काम करने वाले कुक से लेकर गेटकीपर तक है। इन लोगों पर नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। सुनवाई के दौरान कई लड़कियों ने इन आरोपियों की पहचान की थी। बता दें कि फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही इस मामले की सुनवाई मुजफ्फरपुर के विशेष कोर्ट से दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था।
मामले के खुलासा के बाद मंत्री को देना पड़ा था इस्तीफा
उल्लेखनीय हो कि 2018 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के बाद इस घिनौनी वारदात का खुलासा हुआ था। जिसके बाद पूरे देश में इस केस को लेकर बवाल मचा था। खुलासे के बाद बिहार की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। क्योंकि मंजू वर्मा के पति आरोपी ब्रजेश ठाकुर के करीबी थे। 31 मई 2018 को मुजफ्फरपुर महिला थाने में मामले की शिकायत हुई थी। जिसके बाद 26 जुलाई 2018 को केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।