बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनोट (kangana ranaut) के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। साथ ही, कंगना और उनकी बहन रंगोली को आदेश दिया कि वे 8 जनवरी को दोपहर 12 से 2 बजे के बीच बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिरी दें। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कंगना पर राजद्रोह की धारा लगाने को लेकर पुलिस को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा- अगर कोई सरकार के मुताबिक नहीं चलेगा, क्या उस पर राजद्रोह की धारा लगा दी जाएगी?
मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनोट (kangana ranaut) के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। साथ ही कंगना और उनकी बहन रंगोली को आदेश दिया कि वे 8 जनवरी को दोपहर 12 से 2 बजे के बीच बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर हो। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कंगना पर राजद्रोह की धारा लगाने को लेकर पुलिस को भी फटकार भी लगाई। कोर्ट ने पूछा- अगर कोई सरकार के हिसाब नहीं चलेगा तो क्या उस पर राजद्रोह की धारा लगा दी जाएगी? बता दें कि मुंबई पुलिस ने कंगना और रंगोली को 3 बार समन भेजा था। लेकिन वे पेश नहीं हुईं और सोमवार को हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर एफआईआर रद्द करने और समन पर स्टे देने की अपील की।

कोर्ट ने समन मिलने के बाद भी कंगना के पुलिस के सामने पेश न होने पर सवाल पूछा। इस पर कंगना के वकील ने उनके शहर से बाहर होने की बात कही। कोर्ट ने कंगना के मुंबई लौटने की तारीख पूछी। जब वकील सही से जवाब नहीं दे पाए तो अदालत ने तुरंत कंगना को फोन करने का निर्देश दिया।

बांद्रा कोर्ट में बॉलीवुड कास्टिंग डायरेक्टर मुनव्वर अली सैयद ने कंगना के खिलाफ अर्जी लगाई थी। अर्जी में कंगना पर बॉलीवुड को नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का हब बताने को इंडस्ट्री का अपमान बताया गया था। इसके बाद, पुलिस ने पिछले हफ्ते कंगना और रंगोली को तीसरी बार समन जारी कर 23 और 24 नवंबर को पेश होने के लिए कहा था। बांद्रा कोर्ट ने कंगना और रंगोली के खिलाफ CRPC की धारा 156 (3) के तहत FIR दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे। इस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने कंगना और उनकी बहन के खिलाफ 4 धाराओं में केस दर्ज किया था।
