सार
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव (Chief Justice Prakash Srivastava) और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ( Justice Rajarshi Bharadwaj) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। वहीं कोर्ट ने सरकार से भी अलर्ट रहने को कहा ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सके।
एंटरटेनमेंट डेस्क, Calcutta High Court's big order on the death of playback singer KK : कलकत्ता उच्च न्यायालय ( Calcutta High Court) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से फेमस प्लेबैक सिंगर कृष्णकुमार कुन्नाथ (Krishnakumar Kunnath) की मौत पर एक एफीडेविट (हलफनामा) दायर करने को कहा है। केके की मौत 31 मई, 2022 को दक्षिण कोलकाता के नज़रूल मंच पर एक लाइव परफॉरमेंस के दौरान हुई थी।
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव (Chief Justice Prakash Srivastava) और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ( Justice Rajarshi Bharadwaj) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। वहीं कोर्ट ने सरकार से भी अलर्ट रहने को कहा ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सके।
तीन याचिका की गई दाखिल
केके के दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर अधिवक्ता इम्तियाज अहमद, सौम्या शुभ्रो रॉय और स्यान बंदोपाध्याय द्वारा तीन जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं और एक में, याचिकाकर्ता ने मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की है। कोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा है।
सिंगर शान ने किया बड़ा खुलासा
इस बीच सिंगर शान ने खुलासा किया है कि केके के अचानक निधन के बाद उनके बच्चों ने उनके दिल की जांच कराने पर जोर दिया था। परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाया था कि 31 मई को नज़रूल मंच पर केके के लाइव परफॉरमेंस के दौरान में पूरी तरह से कुप्रबंधन था, यहां लाइव प्रदर्शन के दौरान क्षमता से दोगुनी भीड़ मौजूद थी। यह भी आरोप लगाया गया था कि भीड़भाड़ के कारण, एयर कंडीशनिंग मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही थीं, जिसके कारण स्टेज परफॉरमेंस के दौरान उनका दम घुटने लगा था।
CBI enquiry की रखी मांग
कई वीडियो क्लिप में यह देखा जा सकता है कि केके प्रदर्शन के दौरान असहज महसूस कर रहे थे, वहीं कथित तौर पर यह भी आरोप लगाया गया है कि शो के बीच में, उन्होंने आराम के लिए बैकस्टेज जाने के लिए 10 मिनट का ब्रेक लिया था। बता दें कि एक जनहित याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई है।
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