सार
7th Pay Commission: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Union Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि डीए (DA) को 3 फीसदी से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी इस होली यानी 18 मार्च, 2022 को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी के संबंध में एक अच्छी खबर के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी (Central Government Employees) 1 जनवरी, 2022 से अपने डीए में 3 फीसदी की वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि, एक रिपोर्ट में अब कहा गया है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने की दर को स्पष्ट रूप से संशोधित करने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Union Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि डीए (DA) को 3 फीसदी से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
राज्यसभा में प्रतिक्रिया
डीए और डीआर में वृद्धि के बारे में बोलते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के अनुसार, डीए मुद्रास्फीति भाव पर आधारित होगा। रकार ने संसद को यह भी बताया कि पिछली दो तिमाहियों में महंगाई दर 5 फीसदी से ज्यादा रही है। राज्यसभा सांसद नारनभाई जे राठवा ने मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री से पूछा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को 3 फीसदी पर स्थिर क्यों रखा गया है जबकि मुद्रास्फीति की दर अधिक है।
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ज्यादा बढ़ाने की कोई योजना नहीं
हालांकि, इसके जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार की डीए 3 फीसदी से ज्यादा बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि की दर में संशोधन की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से, वर्तमान कुल महंगाई भत्ता (डीए) 31 फीसदी है, जो केंद्र द्वारा अनुमति देने पर बढ़कर 34 फीसदी हो सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए साल में दो बार जनवरी से जुलाई के बीच अपडेट किया जाता है। महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को मूल वेतन से गुणा करके डीए की गणना की जाती है।