सार
हम आपको बता रहे हैं कि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने 5 लाख तक आय वालों को टैक्स में छूट देने के साथ और क्या सौगात दी हैं?
नई दिल्ली. भारतीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने शनिवार 1 फरवरी को देश का आम बजट 2020-21 (Budget 2020-21) पेश किया महंगाई के दौर से गुजर रहे लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं। ऐसे में बजट के बाद आम आदमी जानना चाहता है कि नौकरीपेशा लोग जानना चाहते हैं कि सरकार ने उनके लिए किन चीजों में सहूलियतें दी हैं?
ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने 5 लाख तक आय वालों को टैक्स में छूट देने के साथ और क्या सौगात दी हैं?
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रैच्युटी, रिटायरमेंट फंड पर टैक्स छूट मिलती रहेगी। इसके अलावा ईपीएफओ पर भी टैक्स छूट मिलती रहेगी।
टैक्स में छूट
टैक्स को लेकर बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अब पांच लाख से साढ़े सात लाख तक कमाई वाले लोगों को 10 फीसदी टैक्स देना होगा। पहले ये 20 फीसदी था। वहीं, 7.5 लाख से 10 लाख आमदनी पर अब 15 फीसदी टैक्स, 10 लाख से 12.5 लाख आमदनी पर अब 20 फीसदी टैक्स, 12.5 फीसदी से 15 लाख तक की आमदनी पर 25 फीसदी टैक्स देना होगा और 15 लाख से ऊपर आमदनी वाले को 30 फीसदी टैक्स देना होगा।
इंजीनियर्स के लिए बड़ा ऐलान
वहीं सीतारमण ने बजट पेश करते हुए देश के युवा इंजीनियरों के लिए बड़ा ऐलान किया। सरकार अब इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले फ्रेशर्स को इंटर्नशिप का मौका देगी, इससे इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर भी बेरोजगार युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। सीतारमण ने कहा, 'सरकार फ्रेश इंजीनियर्स को लोकल बॉडी में इंटर्नशिप का मौका देगी, ये एक साल के लिए होगा।'
बढ़ाई बैंक में जमा पैसे की सुरक्षा
बैंक में जमा पैसे पर सुरक्षा को सरकार ने बढ़ा दिया है। अब बैंक डूबने पर 1 लाख की जगह 5 लाख रुपये तक की रकम मिलने का प्रावधान किया गया है। पहले बैंक डूबने पर 1 लाख रुपये तक की रकम वापस मिल सकती थी जिसे 5 गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।