सार
अक्टूबर (October) महीने की शुरुआत के साथ ही हमारी फाइनेंशियल और रोजाना की जरूरतों से जुड़ी कई चीजों में बदलाव हुआ है। ये बदलाव 1 अक्टूबर से ही लागू हो चुके हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से लेकर पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स और म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ है।
नई दिल्ली। अक्टूबर (October) महीने की शुरुआत के साथ ही हमारी फाइनेंशियल और रोजाना की जरूरतों से जुड़ी कई चीजों में बदलाव हुआ है। ये बदलाव 1 अक्टूबर से ही लागू हो चुके हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से लेकर पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स और म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ है। इसके साथ ही कुछ ऐसे बदलाव भी हैं, जो सीधे-सीधे आपकी आमदनी और खर्च से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वो 6 बदलाव?
1- लघु बचत योजनाओं पर अब ज्यादा ब्याज :
केंद्र सरकार की स्मॉल सेविंग स्कीमों (Small Saving Schemes) में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने तीसरी तिमाही के लिए इन योजनाओं पर नई ब्याज दरें जारी की हैं, जो एक अक्टूबर से लागू हो गई हैं। पोस्ट ऑफिस (Post Office) में अब तीन साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट पर 5.8% ब्याज मिलेगा। वहीं, सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम पर भी अब 7.6% ब्याज मिलेगा। किसान विकास पत्र (KVP) में अब 7% की दर से ब्याज मिलेगा। इसके साथ ही ये 124 की जगह 123 दिनों में मैच्योर होंगे।
2- रसोई गैस के दाम :
महीने की पहली तारीख को सरकारी ऑयल कंपनियां रसोई गैस की कीमतों में बदलाव करती हैं। 1 अक्टूबर को भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती हुई है। दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर 25.5 रुपए सस्ता हुआ है. हालांकि, घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई चेंज नहीं हुआ है।
3- क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के नियम :
1 अक्टूबर से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के नियम भी बदल गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (CoF Card Tokenisation) लागू हो चुका है। पेमेंट कंपनियों को एक अक्टूबर से कार्ड के बदले जो ऑप्शनल कोड या टोकन दिए जाएंगे, वो यूनिक होंगे और कई कार्ड के लिए एक ही टोकन से काम चल जाएगा। टोकनाइजेशन सिस्टम के तहत वीजा, मास्टरकार्ड और रूपे जैसे कार्ड नेटवर्क के जरिए टोकन नंबर जारी किया जाएगा। बता दें कि RBI टोकनाइजेशन के जरिए साइबर ठगी के मामलों पर रोक लगाना चाहता है।
4- म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन अनिवार्य :
म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों को अब नॉमिनेशन की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। सेबी के मुताबिक, ऐसा नहीं करने वाले निवेशकों को एक घोषणापत्र भरना होगा, जिसमें नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को इन्वेस्टर की जरूरतों के अनुसार ऑनलाइन या हार्ड कॉपी फॉर्म और डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन देना होगा।
5- अटल पेंशन योजना में ये बदलाव :
1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के नियमों में भी बदलाव हुआ है। नए नियमों के तहत अब इनकम टैक्स का भुगतान (Taxpayers) करने वाला कोई भी शख्स इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकेगा।
6- डीमैट अकाउंट से जुड़ा बदलाव :
अगर आपने डीमैट अकाउंट लॉगिन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव नहीं किया है, तो1 अक्टूबर से ट्रेडिंग खाते का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। डीमैट अकाउंट होल्डर को पहले ऑथेंटिकेशन के तौर पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना होगा। वहीं, दूसरा ऑथेंटिकेशन पासवर्ड या नॉलेज फैक्टर हो सकता है।
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