सार
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एडवांस टैक्स (Advance Tax Instalments) जमा करने की 15 मार्च को आखिरी तारीख है। इसके बाद टैक्स के भुगतान पर 1 फीसदी ब्याज के साथ किस्त भरनी पड़ेगी।
बिजनेस डेस्क। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एडवांस टैक्स (Advance Tax Instalments) जमा करने की 15 मार्च को आखिरी तारीख है। इसके बाद टैक्स के भुगतान पर 1 फीसदी ब्याज के साथ किस्त भरनी पड़ेगी। 1 अप्रैल 2020 से किसी शख्स की डिविडेंड से होने वाली इनकम पर भी टैक्स लगने लगा है। यह टैक्स इनकम टैक्स स्लैब के आधार पर लगता है। बता दें कि अगर किसी वित्त वर्ष में डिविडेंड से होने वाली कमाई 5000 रुपए से ज्यादा होती है तो टीडीएस (TDS) लगता है। ऐसे में, लोगों के लिए एडवांस टैक्स भुगतान करने की आखिरी तारीख 15 मार्च रखी गई है।
किसे देना होता है एडवांस टैक्स
एडवांस टैक्स सभी टैक्सपेयर्स, वेतनभोगी, फ्रीलांसर और व्यवसायों पर लागू होता है। हालांकि, एक वरिष्ठ नागरिक किसी व्यवसाय से कोई आय हासिल नहीं कर रहा है, तो एडवांस टैक्स का भुगतान करना उसके लिए जरूरी नहीं है। ऐसे सीनियर सिटिजन्स जिनकी व्यावसायिक इनकम नहीं है, उन्हें छोड़कर 10 हजार रुपए सालाना से ज्यादा टैक्स देने वाले लोगों को एडवांस टैक्स देना पड़ता है।
कब देना होता है टैक्स
इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, एडवांस टैक्स देने वालों को साल में 4 किस्तों में रुपए जमा करने होते हैं। एडवांस टैक्स की 4 किस्त लोगों को 15 जुलाई, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक देनी होती है। एडवांस टैक्स नहीं चुकाने वालो को पेनल्टी देनी पड़ सकती है।
कैसे कर सकते हैं पेमेंट
एडवांस टैक्स ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों तरीकों से चुकाया जा सकता है। ऑफलाइन भुगतान करने के लिए आयकर विभाग द्वारा अधिकृत बैंकों की शाखाओं में टैक्स का भुगतान चालान (चालान संख्या 280) के जरिए किया जा सकता है। वहीं, ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर लॉग ऑन करके भुगतान किया जा सकता है।