सार

टेक कंपनी गूगल (Google) ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अपने प्ले स्टोर (Play Store) से कई पर्सनल लोन ऐप्स (Personal Loan Apps) को हटा दिया है। इन ऐप्स के जरिए भारत में लोन देने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था।

बिजनेस डेस्क। टेक कंपनी गूगल (Google) ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अपने प्ले स्टोर (Play Store) से कई पर्सनल लोन ऐप्स (Personal Loan Apps) को हटा दिया है। इन ऐप्स के जरिए भारत में लोन देने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। गूगल ने गुरुवार को कहा कि उसने भारत में सैकड़ों पर्सनल लोन ऐप्स का रिव्यू किया और जिन ऐप्स को यूजर्स की सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन करते पाया, उन्हें तत्काल प्ले स्टोर से हटा दिया गया। गूगल ने कहा कि इन ऐप्स को लेकर उसे यूजर्स और भारत की सरकारी एजेंसियों से शिकायतें मिल रही थीं। गूगल ने ऐप्स डेवलपर्स को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे ऐप्स से संबंधित कानूनों और रेग्युलेशन का पालन करें और अगर दूसरे ऐप्स भी जांच में फर्जी पाए जाते हैं, तो उन्हें हटा दिया जाएगा।

नाम नहीं किए उजागर
गूगल  (Google) ने एक ब्लॉगस्पॉट में कहा है कि उसके प्रोडक्ट्स ही उसकी सबसे बड़ी खासियत हैं। गूगल ने कहा कि कंपनी यूजर्स की सुरक्षा को लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरत सकती। यूजर्स की सेफ्टी ही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गूगल ने कहा कि वह हमेशा यूजर्स की सुरक्षा को बढ़ाने और बेहतर करने के लिए काम करती है। बहरहाल, जिन ऐप्स को गूगल के प्ले स्टोर से हटाया गया है, उनके नाम का खुलासा नहीं किया गया है।

कंपनी जारी रखेगी रिव्यू
गूगल ने ब्लॉगपोस्ट में कहा है कि कंपनी ऐप्स का रिव्यू करना जारी रखेगी और जिन ऐप्स को यूजर्स की सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन करते पाया जाएगा, उन्हें बिना देर किए प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले ऐप्स को हटाने के पहले किसी तरह का नोटिस नहीं दिया जाएगा। गूगल का कहना है कि वह उन एजेंसियों की मदद करना जारी रखेगी, जो फर्जी पर्सनल लोन ऐप्स के जांच का काम कर रही हैं। 

रिजर्व बैंक की है फर्जी ऐप्स पर नजर
बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बुधवार को एक वर्किंग ग्रुप के गठन की घोषणा की है, जो ऑनलाइन लोन देने वाले ऐप्स के लिए रेग्युलेटरी उपाय अपनाने का सुझाव देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों का कहना है कि उनकी नजर लोन देने वाले फर्जी ऐप्स पर है और इनकी पड़ताल कर इन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा। पिछले महीने रिजर्व बैंक ने लोगों को अनऑथराइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स के जरिए लोन देने वालों के झांसे में नहीं आने के लिए सावधान किया था और अलर्ट जारी किया था।