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  • IRCTC Big Update: अब 8 घंटे पहले कैंसिल करना होगा ट्रेन टिकट, वरना डूब जाएगा आधा पैसा! बोर्डिंग स्टेशन पर भी बड़ा फैसला

IRCTC Big Update: अब 8 घंटे पहले कैंसिल करना होगा ट्रेन टिकट, वरना डूब जाएगा आधा पैसा! बोर्डिंग स्टेशन पर भी बड़ा फैसला

Indian Railway New Rules: रेलवे ने रिफंड और बोर्डिंग नियमों में बदलाव किए हैं। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर ही 50% रिफंड मिलेगा, वरना पूरा पैसा डूब जाएगा। 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा दी गई है। जानिए नए नियम..

3 Min read
Author : Satyam Bhardwaj
Published : Mar 24 2026, 04:37 PM IST
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Image Credit : Asianet News

रिफंड की समय सीमा में बड़ा बदलाव

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंफर्म टिकट कैंसिल कराने पर मिलने वाले रिफंड के स्लैब को सख्त कर दिया है। अब तक यात्रियों को ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर 50% रिफंड मिल जाता था, लेकिन अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है। यानी, अगर आप अपना टिकट कैंसिल करने का फैसला देरी से लेते हैं, तो आपकी जेब पर भारी चपत लग सकती है।

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Image Credit : Getty

जीरो रिफंड अलर्ट

नए नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर से 8 घंटे से कम समय के भीतर अपना कंफर्म टिकट कैंसिल करता है, तो रेलवे उसे एक भी रुपया वापस नहीं करेगा। पहले यह 'नो-रिफंड' नियम चार्ट बनने या 4 घंटे से कम समय पर लागू होता था। हालांकि, वेटिंग और RAC टिकटों के लिए पुराने कैंसिलेशन चार्ज (₹20 + GST) ही प्रभावी रहेंगे।

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Image Credit : Gemini

बोर्डिंग स्टेशन बदलने की बड़ी राहत

यात्रियों को एक बड़ी सौगात देते हुए रेलवे ने बोर्डिंग स्टेशन बदलने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब यात्री ट्रेन के प्रस्थान समय से मात्र 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल चार्ट तैयार होने (लगभग 4 घंटे पहले) तक ही मिलती थी। यह नियम उन बड़े शहरों के यात्रियों के लिए गेमचेंजर होगा, जहां एक से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं और यात्री जाम या अन्य कारणों से नजदीकी स्टेशन से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं।

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Image Credit : Meta AI

दलालों पर 'डिजिटल स्ट्राइक'

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि टिकट दलाल अक्सर एक्स्ट्रा टिकट बुक कर लेते थे और ग्राहक न मिलने पर अंतिम समय में उन्हें कैंसिल कर आधा रिफंड ले लेते थे। 8 घंटे की नई समय सीमा से दलालों का यह वित्तीय मॉडल ध्वस्त होगा। रिफंड नियमों को सख्त करने से टिकटों की 'कॉर्नरिंग' (टिकट दबाकर रखना) कम होगी और आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी।

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Image Credit : Getty

कब से लागू होंगे नियम और क्या है बोर्डिंग बदलने का तरीका?

रेलवे के ये नए नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच अलग-अलग चरणों में पूरे देश में लागू कर दिए जाएंगे। यात्री IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या रेलवे काउंटर के जरिए अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं। ध्यान रखें कि एक बार बोर्डिंग पॉइंट बदलने के बाद आप पुराने स्टेशन से कानूनी तौर पर ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे। विशेष परिस्थितियों जैसे ट्रेन 3 घंटे लेट होने या कैंसिल होने पर पुराने रिफंड नियम (TDR के जरिए पूरा रिफंड) जारी रहेंगे।

अर्थव्यवस्था, बजट, स्टार्टअप्स, उद्योग जगत और शेयर मार्केट अपडेट्स के लिए Business News in Hindi पढ़ें। निवेश सलाह, बैंकिंग अपडेट्स और गोल्ड-सिल्वर रेट्स समेत पर्सनल फाइनेंस की जानकारी Money News in Hindi सेक्शन में पाएं। वित्तीय दुनिया की स्पष्ट और उपयोगी जानकारी — Asianet News Hindi पर।

About the Author

SB
Satyam Bhardwaj
सत्यम भारद्वाज। 2017 से जर्नलिज्म की फील्ड में काम कर रहे हैं, 8 साल का अनुभव। अक्टूबर 2021 से एशियानेट न्यूज हिंदी से जुड़कर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से जर्नलिज्म एंड मॉस कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है। पॉलिटिकल न्यूज, नेशनल न्यूज, बिजनेस-टेक और ऑटो, क्राइम और फीचर स्टोरीज में खास इंट्रेस्ट है। अलग-अलग मीडिया इंस्टीट्यूशन और कई पब्लिक रिपोर्ट्स बनाने का अनुभव।
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