सार
IRDA ने सेल्फ क्लेम की राशि सीमा को बढ़ाने की पक्ष में संशोधन लाने की बात कही है। इसके तहत संबंधित मामले का निपटारा जल्द हो पाएगी।
नई दिल्ली. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने मोटर और नॉन मोटर एक्सीडेंटल मामले में मिलने वाली सेल्फ क्लेम राशि को बढ़ाने के पक्ष में एक संशोधन लाने वाला है। इसको लेकर इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स रेगुलेशन में बदलाव करने के लिए सभी पक्षों से नवंबर के अंत तक सुझाव मांगा है, जिससे इस पर सकारात्मक बदलाव किया जा सके।
बढ़ेगी सेल्फ क्लेम राशि
दरअसल, मोटर और नॉन मोटर एक्सीडेंट में सेल्फ क्लेम से मिलने वाली राशि क्रमशः 50 हजार और एक लाख रुपए है। जिसको बढ़ाकर मोटर एक्सीडेंट मामले में 75000 रुपए और नॉन मोटर मामले में 1.5 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव इरडा ने लाया है। इस पर सभी पक्षों को सुझाव देने के लिए 21 नवंबर 2019 तक का समय दिया गया है। इरडा का कहना है कि राशि की सीमा बढ़ाने से छोटे मामलों का निपटारा जल्दी किया जा सकेगा।
वीडियो कॉल से क्लेम का निपटारा
वर्तमान में इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम के निपटारे के लिए वीडियो कॉल, गैराज रसीद से भी काम चला रहे हैं। जिसके तहत सर्विस सेंटर्स के साथ टाई-अप कर कंपनियां अपना और अपने ग्राहकों के काम को आसान बना रहे हैं।