सार

फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date 31 मार्च 2022 है। जो लोग 31 दिसंबर 2021 की तय तारीख तक अपना आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने से चूक गए हैं, वे अभी भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

 

ITR Filing: असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date 31 मार्च 2022 है। जो लोग 31 दिसंबर 2021 की तय तारीख तक अपना आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने से चूक गए हैं, वे अभी भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है। हालांकि, ड्यू डेट के बाद आईटीआर दाखिल करने पर टैक्‍सपेयर्स जिस आयकर स्लैब में आते हैं, उसके आधार पर जुर्माना लगेगा। अगर कोई टैक्‍सपेयर अपना आईटीआर लास्‍ट डेट पर भी दाख‍िल नहीं करता है तो उसे इस आयकर रिटर्न उल्लंघन के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। जेल की सजा न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष हो सकती है।

50 से 200 फीसदी तक जुर्माना
आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि पर बोलते हुए मुंबई स्थित टैक्‍स एंड इंवेस्‍टमेंट एक्‍सपर्ट बलवंत जैन ने कहा कि अंतिम तिथि तक आईटीआर दाखिल करने में विफल होने पर, आयकर विभाग कर और ब्याज के अलावा करदाता के वास्तविक आयकर व्यय पर 50 फीसदी से 200 फीसदी का जुर्माना लगा सकता है। जब तक कोई करदाता विभाग से आयकर नोटिस के जवाब में अपना आईटीआर दाखिल नहीं करता है तो भारत सरकार के पास टैक्‍सपेयर के खिलाफ मुकदमा चलाने की शक्ति है।
 
3 से 7 लाख तक की सजा
आयकर नियमों में अभियोजन के नियमों की व्याख्या करते हुए, बलवंत जैन ने आगे कहा, "मौजूदा आयकर नियमों में न्यूनतम 3 साल की कैद और अधिकतम 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि विभाग अभियोजन शुरू कर सकता है। आईटीआर फाइल करने में विफलता के प्रत्येक उदाहरण में आपके खिलाफ आय विभाग केवल तभी मुकदमा चला सकता है जब कर की राशि 10,000 रुपए से ज्‍यादा होगी।

कितना लगता है लेट फाइन
ड्यू डेट के बाद लेकिन अंतिम तिथि से पहले आईटीआर दाखिल करते समय शामिल विलंब शुल्क पर बोलते हुए ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी और सीईओ पंकज मथपाल ने कहा कि यदि कोई करदाता 31 दिसंबर 2021 की नियत तारीख तक आईटीआर दाखिल करने से चूक गया है, तो वह अभी भी 31 मार्च 2022 की आईटीआर की अंतिम तिथि तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है, लेकिन करदाता को आईटीआर फाइलिंग के समय 5,000 रुपए विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा यदि उसकी टैक्‍सेबल एअनुअल इनकम 5 लाख से अधिक है। यदि किसी की टैक्‍सेबल एअनुअल इनकम 5 लाख से कम है, तो उस स्थिति में विलंब शुल्क 1,000 रुपए हो जाएगा। उन्होंने करदाताओं को सलाह दी कि वे अंतिम तिथि तक आईटीआर दाखिल करें और वास्तविक आयकर व्यय पर 50 से 200 फीसदी जुर्माना या 3 से 7 साल तक की सजा से बचें।