सार

इस आख‍िरी सप्‍ताह के भीतर आईटीआर फाइल (ITR Filing Last Date) करने से लेकर एनुअल लाइफ सर्टिफ‍िकेट (Annual Life Certificate) जमा करने तक ऐसे चार काम की लास्‍ट डेट 31 दिसंबर है। अगर आम इन्‍हें तय समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको मोटा नुकसान भी हो सकता है।

बिजनेस डेस्‍क। कैलेंडर वर्ष 2021 समाप्त हो रहा है, और इसके साथ अन्य बातों के अलावा धन से संबंधित कार्यों को 31 दिसंबर, 2021 से पहले पूरा करना चाहिए। इस आख‍िरी सप्‍ताह के भीतर आईटीआर फाइल (ITR Filing Last Date) करने से लेकर एनुअल लाइफ सर्टिफ‍िकेट (Annual Life Certificate) जमा करने तक ऐसे चार काम की लास्‍ट डेट 31 दिसंबर है। अगर आम इन्‍हें तय समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको मोटा नुकसान भी हो सकता है। आइए आपको  बताते हैं किे आख‍िर ऐसे वो कौन से चार काम हैं, जिन्‍हें समय रहते पूरा करना होगा।

FY2020-21 के लिए आईटीआर फाइल करने की समय सीमा
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी है। ITR की समय सीमा दो बार बढ़ाई गई है - पहली 31 जुलाई से 30 सितंबर, 2021 की सामान्य समय सीमा से, और फिर 31 दिसंबर की वर्तमान समय सीमा तक। नए आयकर पोर्टल पर गड़बड़ियों के कारण समय सीमा को आगे खिसकाया गया है। जिससे कई करदाताओं के लिए अपनी आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया को पूरा करना मुश्किल हो गया था।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, असेसमेंट ईसर 2021-22 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो धारा की उप-धारा (1) के तहत 31 जुलाई, 2021 थी। अधिनियम की धारा 139, दिनांक 20.05.2021 के परिपत्र संख्या 9/2021 के माध्यम से 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है, को एतद्द्वारा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।"
हालांकि आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाने के लिए कई जगहों से मांग उठ रही है। वैसे विभाग कह रहा है कि प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अंतिम मिनट तक इंतजार नहीं करना चाहिए। नए टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर फाइलर्स के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं के साथ, जल्द से जल्द फाइल करने की सलाह दी जा रही है।

जीवन प्रमाण प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि
सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा, जिसे जीवन प्रमाण पत्र के रूप में भी जाना जाता है, को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। सेवानिवृत्त लोगों के लिए अपनी पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना महत्वपूर्ण है। हालांकि, अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सदस्य हैं, तो आपके पास अधिक समय है।

अपने डीमैट, ट्रेडिंग खातों को केवाईसी कराने की लास्‍ट डेट
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डीमैट और ट्रेडिंग खातों को केवाईसी-अनुपालन बनाने की समय सीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दी है। अप्रैल 2021 में सेबी द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, डिपॉजिटरी, यानी एनएसडीएल और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मौजूदा डीमैट, ट्रेडिंग खातों में छह महत्वपूर्ण केवाईसी विशेषताओं को अपडेट किया जाए। एक डीमैट, ट्रेडिंग खाता धारक को निम्नलिखित केवाईसी विशेषताओं को अपडेट करना आवश्यक है: नाम, पता, पैन, वैध मोबाइल नंबर, वैध ईमेल आईडी और आय सीमा।

यह भी पढ़ें:- Metro Brand Listing: करीब 13 फीसदी के नुकसान पर लिस्‍ट हुई जूता कंपनी, निवेशकों को हो चुका है इतना नुकसान

नॉर्थ ईस्‍ट के लोगों के लिए आधार को UAN से जोड़ने की लास्‍ट डेट
महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव के कारण, श्रम मंत्रालय ने उत्तर-पूर्वी राज्यों और कुछ प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य आधार सीडिंग में चार महीनों की और मोहलत देते हुए लास्‍ट 31 दिसंबर कर दी थ्‍रारी।जबकि इसके तहत देर से रिटर्न दाखिल करने के लिए नियोक्ताओं पर जुर्माना माफ किया है। अपने ईपीएफ खाते को आधार से जोड़ने से दावा निपटान प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिल सकती है। ईपीएफओ के एकीकृत पोर्टल के अनुसार, यदि आप अपने ईपीएफ के लिए ऑनलाइन दावा दायर करना चाहते हैं, तो आपको अनिवार्य रूप से अपने यूएएन को आधार से जोड़ना होगा।

यह भी पढ़ें:- CAG Report: सपा-बसपा के काल में हुआ नोएडा अथॉरिटी को 55 हजार करोड़ रुपए का नुकसान

कैसे जांचें कि आपका यूएएन आधार से जुड़ा है या नहीं
यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपका यूएएन आधार से जुड़ा हुआ है, तो जांच करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
चरण 1: सदस्य सेवा पोर्टल पर जाएं: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
चरण 2: अपना यूएएन और पासवर्ड दर्ज करके अपने खाते में प्रवेश करें।
चरण 3: सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद, 'मैनेज' टैब के तहत 'केवाईसी' विकल्प चुनें।
स्क्रीन पर वेरिफाइड डॉक्युमेंट्स टैब के तहत चेक करें, अगर आपका आधार नंबर दिखाया और अप्रूव्ड है तो इसका मतलब है कि आपका UAN आधार से लिंक है। हालांकि, यदि सत्यापित दस्तावेज़ टैब के अंतर्गत आधार संख्या नहीं दिखाई गई है, तो आपको अपने यूएएन को आधार से लिंक करना होगा।