सार

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सालाना जीएसटी रिटर्न (Annual GST Return) भरने की समय सीमा बढ़ा दी है।
 

बिजनेस डेस्क। सालाना जीएसटी रिटर्न (Annual GST Return) भरने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब 31 मार्च तक सालाना जीएसटी रिटर्न भरा जा सकता है। इससे पहले सरकार सालाना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दिया था। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस समय सीमा के अंदर रिटर्न भरने में व्यवसायियों को हो रही परेशनी को ध्‍यान में रखते हुए सरकार ने वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर-9 (GSTR-9) और जीएसटीआर-9सी (GSTR-9C) भरने की अवधि बढ़ा दी है।

क्या है जीएसटीआर-9
जीएसटीआर-9 सालाना रिटर्न है। इसे जीएसटी के तहत रजिस्‍टर्ड टैक्‍सपेयर्स (Registered Taxpayers) को भरना होता है। वहीं, जीएसटीआर-9सी ऑडिट किए गए सालाना वित्तीय लेखा-जोखा और जीएसटीआर-9 का मिलान होता है। सालाना रिटर्न भरना सिर्फ उन टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है, जिनका सालाना टर्नओवर (Annual Turnover) 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। वहीं, 5 करोड़ रुपए से ज्‍यादा के सालाना टर्नओवर वाले रजिस्‍टर्ड कारोबारियों के लिये खरीद-बिक्री का मिलान ब्‍योरा जमा करना अनिवार्य होता है।

टैक्सपेयर्स को मिलेगा पूरा समय
वित्‍त मंत्रालय (Ministry of Finance) का कहना है कि अब टैक्‍सपेयर्स को अपना सालाना जीएसटी रिटर्न भरने के लिए पूरा समय मिल जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक, समय सीमा बढ़ाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं, कारोबारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने सिर्फ 31 दिन का ज्यादा समय दिया है, जो कुछ कम है। लेकिन टैक्‍स प्रोफेशनल्‍स का मानना है कि सालाना जीएसटी रिटर्न भरने लिए जो जरूरी तैयारियां करनी होती हैं, उसके लिए इतना समय काफी होगा।