सार
दरअसल बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी जिसे अब सरकार ने लागू कर दिया है। सरकार के इस फैसले के पीछे मकसद यह है कि बैंक में ग्राहकों का जमा पैसा सुरक्षित रह सकें।
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में डिपॉजिट इंश्योरेंस (Deposit Insurance) और क्रेडिट गारंटी निगम (Credit Guarantee Corporation, DICGC) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने घोषणा करते हुए कहा- अगर बैंक पर स्थगन है, तो भी जमाकर्ताओं को उनकी डिपॉजिट इंश्योरेंस राशि 90 दिनों के भीतर मिल जाएगी।
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डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बनाया गया था, जब आरबीआई द्वारा बैंकों पर स्थगन लागू करने के बाद लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कैबिनेट बैठक के फैसलों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आज की कैबिनेट बैठक में फैसला किया गया है कि 90 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं को उनके 5 लाख रुपये मिलेंगे। DICGC अधिनियम में बदलाव का उद्देश्य पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बैंक या यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक जैसे तनावग्रस्त बैंकों के जमाकर्ताओं के सामने आने वाली परेशानियों को कम करना है।
बजट में की थी घोषणा
दरअसल बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी जिसे अब सरकार ने लागू कर दिया है। सरकार के इस फैसले के पीछे मकसद यह है कि बैंक में ग्राहकों का जमा पैसा सुरक्षित रह सकें।
अनवर्स के लिए, डीआईसीजीसी भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक कंपनी है, और यह बैंक जमा पर बीमा कवर प्रदान करती है। जमा बीमा प्रणाली कुछ विशिष्ट जमाओं को छोड़कर, भारत में सभी सार्वजनिक, निजी, सहकारी और विदेशी बैंकों को कवर करती है। DICGC निम्नलिखित प्रकार की जमाओं को छोड़कर सभी जमा जैसे बचत, सावधि, चालू, आवर्ती, आदि जमा का बीमा करता है।
- विदेशी सरकारों की जमा राशियां
- केंद्र/राज्य सरकारों की जमा राशियां
- अंतर-बैंक जमा
- राज्य सहकारी बैंक के पास राज्य भूमि विकास बैंकों की जमा राशियां
- भारत के बाहर प्राप्त और जमा राशि के कारण कोई भी राशि
- कोई भी राशि, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई है
डीआईसीजीसी के अनुसार, एक ही बैंक में एक ही प्रकार के स्वामित्व में रखे गए सभी फंड जमा बीमा निर्धारित होने से पहले एक साथ जोड़े जाते हैं। यदि फंड विभिन्न प्रकार के स्वामित्व में हैं या अलग-अलग बैंकों में जमा किए गए हैं तो उनका अलग से बीमा किया जाएगा।
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ध्यान दें कि DICGC अधिकतम पांच लाख रुपये तक के मूलधन और ब्याज का बीमा करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का खाता 4,95,000 रुपये की मूल राशि और 4,000 रुपये के अर्जित ब्याज के साथ है, तो डीआईसीजीसी द्वारा बीमा की गई कुल राशि 4,99,000 रुपये होगी। यदि, हालांकि, उस खाते में मूल राशि 5 लाख रुपये थी, तो अर्जित ब्याज का बीमा नहीं किया जाएगा, इसलिए नहीं कि यह ब्याज था, बल्कि इसलिए कि वह राशि बीमा सीमा से अधिक थी।