सार

आयकर विभाग ने चालू असेसमेंट ईयर के लिए फाइल किए जा रहे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही लोगों को रिफंड भी मिलने लगा है। अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो आप भी उसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

ITR Filing 2023: आयकर विभाग ने चालू असेसमेंट ईयर के लिए फाइल किए जा रहे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही लोगों को रिफंड भी मिलने लगा है। अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो आप भी उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। बता दें कि रिटर्न फाइल होने के बाद उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफाई होने में करीब हफ्तेभर का समय लगता है। इसके बाद रिफंड का पैसा टैक्सपेयर के खाते में आना शुरू हो जाता है।

ऐसे चेक करें ITR रिफंड का स्टेटस

स्टेप 1- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2 - इसके बाद यहां Quick Links ऑप्शन को चुनें।

स्टेप 3 - अब आपको ड्रॉपडाउन मेन्यू में Know Your Refund Status दिखेगा। इस पर क्लिक करें।

स्टेप 4 - अब आपको असेसमेंट ईयर, PAN और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारियां भरनी होंगी।

स्टेप 5 - अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इस ओटीपी को सबमिट करें। इसके बाद आपको रिफंड स्टेटस दिख जाएगा।

2.81 करोड़ से ज्यादा लोगों के रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 18 जुलाई तक कुल 3.06 करोड़ ITR फाइल किए जा चुके हैं। इनमें से 2.81 करोड़ रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन भी हो चुका है। इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल 3 करोड़ ITR जमा किए जाने का आंकड़ा 7 दिन पहले ही अचीव हो चुका है। बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR जमा करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है।

31 जुलाई के बाद ITR भरने पर लगेगा जुर्माना

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2023 है। इसके बाद ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को जुर्माने के तौर पर लेट फीस देनी होगी। मान लीजिए किसी टैक्सपेयर की सालाना इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसे 5 हजार रुपए लेट फीस लगेगी। वहीं, अगर सालाना आय 5 लाख से कम है तो 1 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा। बता दें कि लेट फीस के साथ ITR फाइल करने की डेट 31 दिसंबर तक होती है।

ये भी देखें : 

CA को पैसे दिए बिना घर बैठे ऐसे फाइल करें Income Tax Return