सार
अक्टूबर का महीना शुरू होते ही देश भर में बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। 1 अक्टूबर से बैंकिंग, परिवहन और कई क्षेत्रों में कई नए नियमों को लागू कर दिया है। जिसकी जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है। इन बदलाव से आपके रोजमर्रा के काम जुड़े हैं।
नई दिल्ली. अक्टूबर का महीना शुरू होते ही देश भर में बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। 1 अक्टूबर से बैंकिंग, परिवहन और कई क्षेत्रों में कई नए नियमों को लागू कर दिया है। जिसकी जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है। इन बदलाव से आपके रोजमर्रा के काम जुड़े हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड अपडेट कराना होगा, आरबीआई ने भी अपने कई नियमों को चेंज किया है। साथ ही एसबीआई ने भी 1 अक्टूबर से लागू किए नए नियमों में अपने ग्राहकों को खुश खबरी दी है। लेकिन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए एक बुरी खबर है। हम बता रहें हैं आज यानी 1 अक्टूबर से लागू हुए नियमों की दस बड़ी बातें।
ड्राइविंग लाइसेंस कराना होगा अपडेप
1 अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदल गया। अब आपको अपना पुराना लाइसेंस अपडेट करना होगा। इसके लिए आपको लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) एक ही रंग का होगा। जिसमें माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड भी दिए जाएंगे।
MAB मेटेंन करने की पेनाल्टी घटी
1 अक्टूबर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को अच्छी खबर दी है। इसमें मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं करने पर जुर्माने में 80 प्रतिशत तक की कमी कर दी है। अगर आपका अकाउंट मेट्रो सिटी में हैं तो अब आपको मंथली एवरेज बैलेंस तीन हजार रुपए ही मेंटेन करना होगा। अगर मेट्रोसिटी खाताधारक 3000 रुपए का बैलेंस नहीं रख पाता है तो उसका बैलेंस 75 प्रतिशत से कम हो जाएगा और जुर्माने के तौर पर 80 रुपए के साथ GST देना होगा।
50 से 75 प्रतिशत कम बैलेंस रखने वालों को 12 रुपए साथ में GST, 50 प्रतिशत से कम बैलेंस होने पर 10 रुपए और जीएसटी देना होगा।
फ्री ट्रांजेक्शन बढ़ाए गए
मेट्रो सिटी ग्राहकों को SBI 10 फ्री ट्रांजेक्शन और अन्य शहरों के लिए 12 फ्री ट्रांजेक्शन एसबीआई देगा।
नहीं मिलेगा कैशबैक
एसबीआई क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर अब आपको 0.75 फीसदी कैशबैक नहीं मिलेगा। एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी ने कैशबैक स्कीम को वापस लेने का निर्देश दिया है।
GST घटाया
1 अक्टूबर से GST की नई दरें लागू हो गईं हैं। होटल में 1000 रुपए तक किराए वाले कमरों पर अब टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद 7500 रुपए तक टैरिफ वाले रूम के लिए 12 प्रतिशत GST लगेगा।
ये चीजे होंगी महंगी
10 से 13 सीटों तक पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस को घट जाएगा। हालांकि कई चीजों पर जीएसटी बढ़ भी जाएगा। रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर जीएसटी की दर को 5 से 12 प्रतिशत हो जाएगी। कैफीन वाले पेय पदार्थों पर जीएसटी 28 फीसदी हो जाएगी इसके साथ ही 12 फीसदी का अतिरिक्त सेस भी लगेगा।
पेंशन पॉलिसी में बदलाव
1 अक्टूबर से सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पॉलिसी भी बदल गई है। किसी कर्मचारी की सर्विस को 7 साल पूरे हो गए हैं और उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को बढ़े हुए पेंशन का लाभ मिलेगा।
कॉरपोरेट टैक्स में कटौती
कॉरपोरेट टैक्स में 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कटौती लागू कर दी गई है। 1 अक्टूबर के बाद सेटअप किए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास 15 फीसदी टैक्स भरने का भी विकल्प होगा।
प्लास्टिक पर बैन
2 अक्टूबर को देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा