सार
Railway की योजना के मुताबिक यात्री यदि ऐसे दो रेलवे स्टेशनों के बीच यात्रा कर रहा है, जिसका पुर्निमाण (reconstruction) किया गया है, या किया जा रहा है तो यात्री को दोनों स्टेशनों के लिए एसडीएफ (user development fee) का भुगतान करना होगा।
ऑटो एंड बिजनेस डेस्क। रेल यात्रियों के लिए जरुरी सूचना है। रेल किराए में जल्द ही बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की गई है। यात्रियों से नई हवाई अड्डों के पैटर्न की तर्ज पर अब स्टेशन विकास शुल्क वसूलने की तैयारी की जा रही है। अब आपको रेलवे स्टेशनों से यात्रा करते समय अधिक किराया चुकाना पड़ सकता है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में station development fee (एसडीएफ) के शुल्क के रुप में को 10 रुपये से 50 रुपये की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। ये शुल्क उन स्टेशनों से बोर्डिंग ट्रेनों के लिए तय किया गया है, जिसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया है।
पीपीपी मोड के लिए उत्साहित होगी कंपनियां
स्टेशनों के नवीवनीकरण और ट्रेनों को डी-बोर्ड करने के लिए भी इसी तरह के शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। देश में जिन स्टेशनों को नया रूप दिया जाएगा या फिर से बनाया जाएगा, वहां से यात्रा करने वालों के लिए स्टेशन विकास शुल्क वसूला जायेगा। इन स्टेशनों के प्लेटफॉर्म टिकट भी 10 रुपये तक महंगे हो जाएंगे। रेल मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि एसडीएफ के लागू होने से रेलवे स्टेशनों के रिकंस्ट्रक्शन के लिए बोली लगाने के लिए निजी कंपनियां उत्साहित होंगी।
50 स्टेशनों से शुरू होगा प्रयोग
रेलवे की योजना के मुताबिक यात्री यदि ऐसे दो रेलवे स्टेशनों के बीच यात्रा कर रहा है, जिसका पुर्निमाण किया गया है, या किया जा रहा है तो यात्री को दोनों स्टेशनों के लिए एसडीएफ का भुगतान करना होगा। वहीं यदि रेलयात्री केवल एक स्टेशन से या केवल एक पुनर्विकसित स्टेशन की यात्रा कर रहा हैं, तो उसे केवल एक स्टेशन के लिए एसडीएफ का भुगतान करना होगा। प्रयोग के तौर पर रेल मंत्रालय पहले 50 रेलवे स्टेशनों में एसडीएफ में लागू कर सकता है। इसके बाद अन्य स्वीकृत रेलवे स्टेशनों के लिए भी इसे लागू किया जाएगा।
एसी कोच के यात्रियों से अधिक वसूली
उपयोगकर्ता शुल्क (एसडीएफ) तीन कैटेगिरी में डिवाइट किया जाएगा। सभी एसी क्लास के लिए अधिक (50 रुपये), स्लीपर क्लास के लिए कम (25 रुपये) और अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 10 रुपये का शुल्क प्रस्तावित है। रेलवे की जानकारी के मुताबिक उपनगरीय रेल यात्रा के लिए ऐसा कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा।
उपयोगकर्ता विकास शुल्क
उपयोगकर्ता विकास शुल्क (user development fee) हवाई अड्डा हो या रेलवे स्टेशन में किसी भी राजस्व कमी के भुगतान के लिए वसूला जाता है । वहीं स्टेशन उपयोगकर्ता विकास शुल्क (एसडीएफ) की दर भिन्न-भिन्न होती है। एसी यात्रा के लिए अधिक और स्लीपर या अनारक्षित श्रेणी के टिकटों के लिए कम शुल्क वसूला जाता है। हालांकि पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों पर एसडीएफ की दर रेल मंत्रालय निर्धारित करेगा।
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