सार

आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत, यदि कोई व्यक्ति एक अमान्य पैन कार्ड (Invalid Pan Card) प्रस्तुत करता है, तो मूल्यांकन अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में 10,000 रुपए का भुगतान करेगा।

 

बिजनेस डेस्‍क। पैन कार्ड होल्‍डर्स (Pan Card Holders) को 31 मार्च 2021 तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड (Pan Card) को अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card)  नंबर से जोड़ने को कहा जा रहा है। इस आधार पैन लिंक (Aadhaar Pan Card Link) की अंतिम तिथि को पूरा करने में विफल रहने पर अब 1,000 रुपए का विलंब शुल्क लगेगा। आयकर अधिनियम की हाल ही में सम्मिलित धारा 234एच के अनुसार, यदि कोई पैन कार्ड धारक दी गई समय सीमा पर या उससे पहले आधार कार्ड नंबर के साथ अपने पैन को जोड़ने में विफल रहता है, तो वह 1,000 रुपए तक विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस खंड को बजट सत्र 2021 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से शामिल किया गया था।

यह भी होंगे नुकसान
पैन आधार को जोड़ने के लिए 1,000 रुपए शुल्क के अलावा, कई अन्य मौद्रिक नुकसान हैं जिन्हें एक पैन कार्ड धारक याद नहीं कर सकता है। आधार पैन लिंक करने की समय सीमा को पूरा करने में विफल होने पर, किसी का पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड, शेयर, बैंक खाता खोलने आदि में निवेश करने में सक्षम नहीं होगा, जहां किसी का पैन कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक है।

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ऐसा करने पर हो सकता है 10 हजार का नुकसान
आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत, यदि कोई व्यक्ति एक अमान्य पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, तो निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में ₹ 10,000 का भुगतान करेगा। साथ ही, एक अमान्य पैन कार्ड धारक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएगा। इसलिए, पैन कार्ड धारक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने पैन को अपने आधार कार्ड नंबर के साथ जोड़े और पैन आधार को जोड़ने की समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने के बाद किसी भी तरह के दंड से बचें।

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