सार

पैन कार्ड कई जगहों पर काम आता है। इसलिए अगर आपको पास पैन कार्ड नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा लें। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। हम आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे आप घर बैठे पैन कार्ड बनवा सकते हैं। 

बिजनेस डेस्कः आज के समय में बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े हर काम के लिए पैन कार्ड (परमानेंट अकाउंट नंबर) की जरूरत पड़ती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लेकर बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड जरूरी है। पैन कार्ड नहीं होने पर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पैन कार्ड 10 डिजिट का एक नंबर होता है। यह कार्ड  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया हो तो इसे आसानी से घर बैठे बनवा सकते हैं। सरकार ने ई-पैन कार्ड बनवाने की व्यवस्था शुरू की है। जानें किन कामों में पैन कार्ड की पड़ती है जरूरत और इसे कैसे बनवा सकते हैं।

अचल संपत्ति खरीदने के लिए
अगर आप 5 लाख या इससे ज्यादा की अचल संपत्ति खरीदते हैं तो इसके लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके बारे में अपनी वेबसाइट पर जानकारी दे दी है। 

बैंक जमा और क्रेडिट कार्ड के लिए
अगर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में 50 हजार रुपए से ज्यादा की नकद राशि जमा करते हैं, तो पैन कार्ड देना जरूरी है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते वक्त भी पैन कार्ड देना जरूरी होगा। यही नहीं, अगर आप किसी रेस्तरां या होटल में 25 हजार रुपए से ज्यादा बिल का भुगतान करते हैं, तो पैन कार्ड देना अनिवार्य है।

इन्श्योरेंस प्रीमियम के लिए 
अगर आप लाइफ इन्श्योरेन्स प्रीमियम जमा करते हैं और यह राशि 50 हजार रुपए से ज्यादा है, तो आपको पैन नंबर देना होगा। किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, जब आप कंपनी को शेयर के लिए 50 हजार या उससे ज्यादा की रकम का भुगतान करते हैं। किसी कंपनी के डिबेंचर य बॉन्ड खरीदने के लिए  भी पैन नंबर देना अनिवार्य है।

50 हजार से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए
अगर आप किसी भी तरह से एक बार में 50 हजार रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसके लिए पैन कार्ड जरूरी होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, बैंक ड्राफ्ट की नकद खरीद, पे ऑर्डर या 50 हजार रुपए या उससे ऊपर के बैंकर्स चेक के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य है। 

टाइम डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए
अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की कोई सिक्योरिटीज या म्यूचुअल फंड्स यूनिट खरीदते हैं, तो आपको पैन नंबर देना होगा। बैंकों में टाइम डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 50 हजार रुपए से ज्यादा जमा करने के लिए पैन कार्ड जरूरी है।

कैसे बन सकता है घर बैठे पैन कार्ड
घर बैठे पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर  'Instant PAN through Aadhaar'पर क्लिक करना होगा। यहां आपको 'Get New PAN'ऑप्शन चुनना होगा। इसके बाद आपसे आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP वैलिडेशन के बाद e-PAN जारी कर दिया जाएगा।

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