सार
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन स्कीम योजना PMKMY में अब तक 19,60,152 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है इस पेंशन स्कीम के मध्यम से सरकार पहले चरण में उन 5 करोड़ किसानों को जोड़ना है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य जमीन है
नई दिल्ली: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन स्कीम योजना PMKMY में अब तक 19,60,152 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इस पेंशन स्कीम के मध्यम से सरकार पहले चरण में उन 5 करोड़ किसानों को जोड़ना है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य जमीन है। इस योजना के दुसरे चरण में सभी 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसान इससे जोड़ दिए जाएंगे केंद्र सरकार ने 9 अगस्त 2019 को इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया था। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद किसानों को 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन यानी सालाना 36 हजार रुपये की रकम दी जाएगी।
इस पेंशन स्कीम से सबसे ज्यादा हरियाणा के किसान जुड़े हैं आकड़ो के मुताबिक पीएम-किसान मानधन योजना में सबसे ज्यादा 4,03,307 किसान हरियाणा में हैं। इसके बाद इस लिस्ट में बिहार का नंबर आता है जहां 2,75,384 किसानों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। झारखंड 245707 एनरोलमेंट के साथ तीसरे, उत्तर प्रदेश 2,44,124 किसानों के साथ चौथे और छत्तीसगढ़ 200896 लोगों के साथ पांचवें नंबर पर है।
कितनी है रजिस्ट्रेशन फीस
कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया की इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। यदि कोई किसान पीएम-किसान सम्मान निधि PMKSNS (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) का लाभ ले रहा है तो उससे इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा।
अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा
किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह उसे सीधे अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। इसमें 18 से 40 वर्ष तक के किसान ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
बीच में स्कीम छोड़ी तो?
हालांकि, आधार कार्ड सबके लिए जरूरी है। यदि कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा। उसके स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा।अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो गई, तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी रकम मिलती रहेगी। LIC किसानों के पेंशन फंड को मैनेज करेगा।
कितना देना होगा पैसा
जितना प्रीमियम किसान देगा उतना ही राशि सरकार भी देगी। इसका न्यूनतम प्रीमियम 55 और अधिकतम 200 रुपये है। अगर बीच में कोई पॉलिसी छोड़ना चाहता है तो जमा राशि और ब्याज उस किसान को मिल जाएगी। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपए प्रति महीने मिलेगा।
(फाइल फोटो)