सार

बैंक की वेबसाइट के अनुसार मेट्रो/शहरी इलाकों में इजी सेविंग और उसी के समान वाली योजनाओं के लिए एवरेज मिनिमम बैलेंस रिक्वायरनमेंट लिमिट को बढ़ा दिया है। अब यह लिमिट 10 जसार रुपए से बढ़ाकर 12 हजार रुपए कर दी गई है। यह नया नियम उन्हीं अकाउंट में लागू होगा जिनमें एवरेज मिनिमम बैलेंस रिक्वायरनमेंट 10 हजार रुपए थी।

बिजनेस डेस्क। एक्सिस बैंक ने कई तरह के सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट को बढ़ा दिया है। यह नया नया नियम एनआरआई पर भी लागू होगा। वहीं दूसरी ओर एक्सिस बैंक ने कैश ट्रांजेक्शन लिमिट में भी कटौती कर दी है। बैंक ने नए नियम एक अप्रैल से लागू हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर बैंक की ओर से किन-किन नियमों में बदलाव किया है।

एवरेज मिनिमम बैलेंस रिक्वायरनमेंट को बढ़ाया
बैंक की वेबसाइट के अनुसार मेट्रो/शहरी इलाकों में इजी सेविंग और उसी के समान वाली योजनाओं के लिए एवरेज मिनिमम बैलेंस रिक्वायरनमेंट लिमिट को बढ़ा दिया है। अब यह लिमिट 10 जसार रुपए से बढ़ाकर 12 हजार रुपए कर दी गई है। यह नया नियम उन्हीं अकाउंट में लागू होगा जिनमें एवरेज मिनिमम बैलेंस रिक्वायरनमेंट 10 हजार रुपए थी। इसका मतलब है कि जीरो बैलेंस वाले या किसी दूसरे तरह के अकाउंट में यह नियम लागू नहीं किया जाएगा।

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एक्सिस बैंक ने फ्री कैश ट्रांजेक्शन लिमिट को घटाया
एक्सिस बैंक ने फ्री कैश ट्रांजेक्शन लिमिट को कम कर दिया है। पहले बैंक ने चार बार दो-दो लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करने पर कोई चार्ज नहीं लगता था। अब इस लिमिट को 2 लाख से कम कर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं बैंक ने यह भी कहा कि नॉन होम और थर्ड पार्टी कैश लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक की ओर से साफ कर दिया गया है कि यह सभी नियम एक अप्रैल से लागू हो गए हैं।

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एक्सिस बैंक की नवीनतम एफडी दरें
एक्सिस बैंक ने 1 साल 11 दिन से कम अवधि के लिए फिक्स्ड डिपोजिट पर ब्याज दरों को 5 बेसिस प्वाइंट से बढ़ाकर 5.30 फीसदी कर दिया है। संशोधित दर 21 मार्च से लागू होगी। इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने केवाईसी दिशानिर्देशों से संबंधित विभिन्न उल्लंघनों के लिए एक्सिस बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राइवेट सेक्टर लेंडर ने लोन और एडवांस पर कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया, अपने केवाईसी गाइडलाइन और 'बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि का रखरखाव न करने पर दंडात्मक शुल्क लगाया।