सार
आदेश के मुताबिक, ‘‘स्टूडेंट्स को 21 सितंबर से उनके माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति के साथ ही स्कूल आने की अनुमति होगी।
करियर डेस्क. दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि राजधानी में सभी स्कूल कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन बड़ी कक्षाओं के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति होगी।
शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने कहा कि कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर 50 प्रतिशत शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मियों को ऑनलाइन कक्षाओं, टेली-काउंसलिंग तथा संबंधित कामकाज के लिए विद्यालयों में बुलाया जा सकता है।
दिल्ली स्कूल 30 सितंबर तक छात्रों के लिए बंद रहेंगे
डीओई ने एक आधिकारिक आदेश में कहा, ‘‘कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सभी स्कूल 30 सितंबर तक छात्रों के लिए बंद रहेंगे। हालांकि कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के बच्चों को निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में उनके स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर शिक्षकों से राय लेने के लिए जाने की इजाजत होगी।’’
21 सितंबर से अभिभावकों की लिखित सहमति के साथ स्कूल आने की अनुमति
आदेश के मुताबिक, ‘‘उन्हें 21 सितंबर से उनके माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति के साथ ही स्कूल आने की अनुमति होगी जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा।’’
दिल्ली स्कूल में ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी
डीओई ने निर्देश दिया है कि छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं तथा शिक्षण प्रशिक्षण गतिविधियां जारी रहेंगी।