सार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू को हटाने के लिए उपराज्यपाल को सिफारिश भेजी है। प्रस्ताव में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बाज़ारों में ऑड-ईवन सिस्टम को हटाने और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर संचालित करने की अनुमति देने के लिए भी कहा।
नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू को हटाने के लिए उपराज्यपाल को सिफारिश भेजी है। प्रस्ताव में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बाज़ारों में ऑड-ईवन सिस्टम को हटाने और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर संचालित करने की अनुमति देने के लिए भी कहा। बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमण (corona virus) के केस दूसरे दिन लगातार 3 लाख के पार मिले हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 3.47 लाख नए केस सामने आए हैं, जबकि इससे एक दिन पहले 3.17 लाख मामले मिले थे। वहीं, ओमिक्रोन के मामले भी 4.36% की स्पीड से बढ़कर 9692 हो गए हैं।
7 जनवरी की रात से लगाया था वीकेंड कर्फ्यू
दिल्ली में कोरोना-19 के बढ़ते मामलों को रोकने 7 जनवरी की रात से वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(DDMA) ने अपने आदेश के तहत शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया था। अभी बिना जरूरी काम के घर से निकले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को कर्फ्यू से छूट दी गई है।
यह है अभी व्यवस्था
अगर इस दौरान जरूरी काम है तो ई-पास लेना होगा। दिल्ली के डीएम ऑफिस से ई पास जारी किए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर अप्लाई करना होगा। बिजली का काम करने वाले मिस्त्री, कारपेंटर, पानी सप्लाई करने वालों, आईटी सर्विस, बैक कर्मचारियों, फल, सब्जियां, दूध, दवाएं और मेडिकल उपकरणों की आपूर्तिकर्ताओं को ई-पास लेना होगा। रसोइया, माली और सफाईवाले जैसे कामगारों को कर्फ्यू से छूट नहीं मिलेगी।
इन्हें मिली है छूट
- जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े लोग बाहर निकल सकते हैं। इन्हें अपना वैध पहचान पत्र दिखाना होगा।
- भारत सरकार, उसके अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी अपना आईडी कार्ड दिखाने पर यात्रा कर सकेंगे।
- सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दिल्ली की सभी अदालतों के कर्मचारी और वकील पहचान पत्र या अदालत प्रशासन द्वारा जारी परमिशन लेटर दिखाकर बाहर निकल सकेंगे।
- दूसरे देशों के राजनयिकों के कार्यालयों में सेवाएं देने वाले अधिकारी और कर्मचारी बाहर जा सकते हैं।
- डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, दवा कंपनी के कर्मियों और मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति से जुड़े लोगों को छूट मिलेगी।
- अटेंडर के साथ गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगियों को इलाज के लिए बाहर निकलने की छूट है। इन्हें पहचान पत्र और डॉक्टर की पर्ची दिखानी होगी।
- हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनस आने-जाने वाले यात्रियों को छूट मिलेगी। रोके जाने पर टिकट दिखाना होगा।
- इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मीडियाकर्मियों को छूट मिलेगी। पहचान पत्र दिखाना होगा।
- परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों और परीक्षा ड्यूटी के लिए तैनात लोगों को कर्फ्यू से छूट मिलेगी।
- विवाह कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखाने पर 20 लोगों को विवाह समारोह के लिए आने-जाने की अनुमति मिलेगी।
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