नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ याचिका पर कोर्ट ने EC, केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 11 निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर निर्वाचन आयोग (ईसी) और केंद्र से अपना जवाब देने को कहा है।

Add Asianetnews Hindi as a Preferred SourcegooglePreferred

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने केंद्र और ईसी को सोमवार को नोटिस जारी किए और उनसे उम्मीदवारों की याचिका पर अपना रुख बताने को कहा। याचिका में एकल न्यायाधीश के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है जिसमें नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया गया था।

अंतिम तारीख पर नामांकन रद्द

खंडपीठ ने कहा कि वह पांच फरवरी को मामले की सुनवाई करेगी। निर्वाचन अधिकारी (आरओ) ने नामांकन दायर करने की अंतिम तारीख पर उनका नामांकन रद्द कर दिया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन अस्वीकार किए जाने को चुनौती देने वाली इस याचिका को 28 जनवरी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद केवल चुनाव याचिका पर ही सुनवाई हो सकती है।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

(फाइल फोटो)