सार

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को चुनावी हलफनामे से जुड़े मामले में झटका देते हुए 2019 के अपने फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को चुनावी हलफनामे से जुड़े मामले में झटका देते हुए 2019 के अपने फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया।

फडणवीस ने दी थी चुनौती 
फडणवीस पर 2014 के चुनावी हलफनामे में कथित रूप से अपने खिलाफ लंबित दो आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने का आरोप है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में 2019 में फडणवीस के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था, जिसकी समीक्षा के लिए फड़णवीस ने याचिका दायर की थी।

आदेश की समीक्षा का कोई आधार नहीं 
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि पिछले साल सुनाए गए आदेश की समीक्षा का कोई आधार नहीं है। पीठ ने कहा, 'याचिकाओं की समीक्षा का कोई आधार नहीं है। इन्हें खारिज किया जाता है।' आदेश 18 फरवरी को पारित किया गया था और मंगलवार को इसे शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर डाला गया।

(ये खबर न्यूज एजेंसी पीटीआई/भाषा की है। एशियानेट हिन्दी न्यूज ने सिर्फ हेडिंग में बदलाव किया है।)