सार
एकता कपूर की वेब सीरीज XXX में सेना के कथित अपमान पर मुंबई की एक अदालत ने पुलिस जांच के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता 'हिंदुस्तानी भाऊ' ने एकता, उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म और माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं एक वकील ने इस खबर को गलत बताया है।
ekta kapoor web series controversy indian army insult : एकता कपूर एक बार फिर बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। DNA की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई की अदालत ने उनकी वेब सीरीज XXX में कथित तौर पर भारतीय सेना का अपमान करने के लिए पुलिस जांच का आदेश दिया है। बालाजी प्रोडक्शन के तहत निर्मित इस वेब सीरीज में बेहद बोल्ड कंटेंट परोसा गया था। वहीं कुछ एपिसोड में तो सेना के अधिकारियों को इस तरह के गंदे कामों में लिप्त बताया गया था। इसको लेकर पहले भी कई शिकायतें की गई हैं। लेकिन इस बार मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। वहीं अदालत ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। हालांकि अब एक वकील का नोटिस वायरल हो रहा है,जिेसमे दावा किया गया है कि किसी कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। जो लोग ऐसी भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। उनके खिलाफ मानहानि का केस किया जाएगा।
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एक्स पर शेयर किया नोटिस
एकता कपूर के वकील रिजवान सिद्दीकी ने एक्स ( पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर की है। जिसमें एक नोटिस में लिखा कि तथाकथित कुछ लोग एकता कपूर की मानहानि की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग एकता कपूर के बारे में भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं । इसमें पुलिस को की गई शिकायत और जांच की बातें की जा रही है, हालांकि ये मामला साल 2020 में बंद कर दिया गया है। ये इंफॉमेशन पुलिस विभाग ने दी है।
गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ करेंगे मानहानि का केस
एकता की तरफ से वकील होने का दावा करने वाले इस शख्स ने अपने नोटिस में कहा है कि, वे अब आरोपियों के खिलाफ मानहानि का केस करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ का मानहानि का केस फाइल किया जाएगा।
कोर्ट के संज्ञान में आया मामला, दिए जांच के आदेश
बीते दिन यानि 16 जनवरी को डीएनए की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि मुंबई की एक अदालत ने 15 फरवरी को पुलिस को फिल्म और टेलीविजन सीरियल की प्रोड्यूसर के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक एकता कपूर की प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित एक वेब सीरीज में भारतीय सैनिकों का अपमान करने का आरोप लगाया था। वहीं इस मामले में दायर याचिका के विरुद्ध अदालत ने आपराधिक शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया है। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो मेकर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बांद्रा की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 ( अब आईपीसी धारा 202 को बीएनएस धारा 239 में बदल दिया गया है) के तहत शिकायत पर 9 मई तक पुलिस से रिपोर्ट मांगी। इसके तहत, एक मजिस्ट्रेट किसी आपराधिक शिकायत की जांच कर सकता है, या पुलिस को ऐसा करने का निर्देश दे सकता है। खुद को एकता का वकील बताने वाले Advocate Rizwan Siddiquee ( @RizwanSiddiquee ) ने ऐसी किसी रिपोर्ट से इंकार करते हुए कार्रवाई की बात कही है।
'हिंदुस्तानी भाऊ' ने दर्ज कराई शिकायत
यूट्यूबर विकास पाठक, जिन्हें 'हिंदुस्तानी भाऊ' के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें एकता के अलावा उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी और उनके माता-पिता शोभा और जीतेंद्र कपूर को भी आरोपी बनाया गया है।