1 अगस्त से नई कार या टू-व्हीलर खरीदना हो जाएगा सस्ता, जानें क्या है नया नियम
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जानें क्या है IRDA का नियम
इन्श्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDA) ने लॉन्ग टर्म इन्श्योरेंस पैकेज प्लान्स को वापस लेने का ऐलान किया है। इससे अब 3 या 5 साल की लंबी अवधि के मोटर वाहन बीमा को अनिवार्य रूप से कराने का नियम खत्म हो गया है।
थर्ड पार्टी, ऑन डैमेज इन्श्योरेंस में बदलाव
इन्श्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मोटर थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज इन्श्योरेंस के नियमों में भी बदलाव करने जा रही है। इरडा के निर्देशों के मुताबिक, कार की खरीद पर 3 साल और टू-व्हीलर (मोटरसाइकिल, स्कूटर या इलेक्ट्रिक स्कूटर) की खरीद पर 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी नहीं होगा। यह नियम 1 अगस्त से लागू होने जा रहा है।
जून में ही दी थी जानकारी
इरडा ने इस साल जून में ही लॉन्ग टर्म मोटर इन्श्योरेंस स्कीम को वापस लिए जाने के फैसले को नोटिफाई कर दिया था। बता दें कि लॉन्ग टर्म इन्श्योरेंस कवर सितंबर 2018 में लागू किया गया था। इसके तहत उस समय टू-व्हीलर के लिए 5 साल के जॉइंट (ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी) इन्श्योरेंस को लेना अनिवार्य कर दिया गया था। वहीं, फोर व्हीलर के लिए यह नियम 3 साल के लिए लागू किया गया था।
महंगे हो रहे थे वाहन
इरडा का कहना है कि ऑन डैमेज और लॉन्ग टर्म पैकेज थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस के लिए 3 और 5 साल की अनिवार्यता के चलते ग्राहकों के लिए वाहन खरीदना महंगा पड़ रहा था। अभी कोरोना संकट के दौर में बाजार में ऐसे ही सुस्ती बनी हुई है। इसलिए इरडा ने नियमों में बदलाव किया है
अब वाहन खरीदने वालों को होगा फायदा
इन्श्योरेंस के नियमों में बदलाव कर दिए जाने के बाद अब लोगों के लिए वाहन खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता पड़ेगा। 1 अगस्त के बाद वाहन खरीदने पर अब सिर्फ 1 साल का ऑन डैमेज इन्श्योरेंस कवर लेना ही जरूरी होगा।